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आ रहा है 1 अप्रैल, कर लें ये काम नहीं तो हो जाएंगे परेशान

पैन कार्ड, बैंक, म्यूचुअल फंड, EPF और शेयर मार्केट से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएंगे

पैन कार्ड, बैंक, म्यूचुअल फंड, EPF और शेयर मार्केट से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएंगे

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Dhirendra Kumar
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आ रहा है 1 अप्रैल, कर लें ये काम नहीं तो हो जाएंगे परेशान

1 अप्रैल से आम जीवन से जुड़ी कई चीजों में बदलाव हो जाएंगी और अगर आपने समय रहते उसपर ध्यान नहीं दिया तो आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। ऐसे में अगले महीने से पैन कार्ड, रियल एस्टेट, जीएसटी, बैंक, म्यूचुअल फंड, बाइक, ईपीएफ और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएंगे. क्या हैं वो महत्वपूर्ण बदलाव आइये जान लेते हैं.

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  • म्यूचुअल फंड से जुड़े सेबी के नए नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे. इसके तहत टोटल एक्सपेंस रेश्यों 2.25 होगा. ये चार्ज निवेशकों से वसूला जाता है. क्लोज एंडेड स्कीम के लिए ये 1.25 फीसदी होगा.
  • अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट के तौर पर शेयर हैं तो उन्हें 1 अप्रैल 2019 तक डीमैट में बदलवा लें. 1 अप्रैल से सभी शेयर सिर्फ डीमैट अकाउंट में ही मान्य होंगे.
  • 1 अप्रैल से देना बैंक, विजया बैंक बंद हो जाएंगे. देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जाएगा. एसबीआई, एचडीएफसी बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा बड़ा बैंक हो जाएगा.
  • एयर इंडिया 1 अप्रैल से दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच नई फ्लाइट शुरू करेगा. एयरबस 320 नियो एयरक्राफ्ट के जरिए एयर इंडिया ये फ्लाइट शुरू करेगी. फ्लाइट सोमवार से शनिवार के बीच होगी.
  • अब आपको नौकरी बदलने पर PF अकाउंट ट्रांसफर करवाने के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा. EPFO ईपीएफ ट्रांसफर का नया ऑटोमैटिक सिस्टम अगले महीने से लागू करने जा रहा है.
  • आपने आज रात 12 बजे तक मनपसंदीदा टीवी चैनल को सेलेक्ट नहीं किया, तो आपकी सर्विस में बाधा आ सकती है. टेलीकॉम सेक्टर को रेग्युलेट करने वाली संस्था ट्राई (TRAI) ने केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक का समय दिया था. ऐसे में जल्‍द से जल्‍द आप मनचाहे चैनल का चयन कर लें.

  • गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का सालाना रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आज 31 मार्च 2019 है. सालाना रिटर्न फॉर्म में GST के तहत रजिस्टर्ड यूनिट्स को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की पूरी जानकारी देनी होती है. ऐसे में जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी कारोबारियों को आज यह काम निपटा लेना है. इसके लिए जीएसटी दफ्तर आज खुले रहेंगे.  

Source : News Nation Bureau

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