खुशखबरी, मोदी सरकार ने पेंशनधारकों को राहत देने के लिए किया ये बड़ा ऐलान
पेंशन और DARPG विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Dr Jitendra Singh) ने कहा कि अस्थाई पारिवारिक पेंशन को उदार बनाया गया है.
highlights
- अस्थाई पेंशन के भुगतान को रिटायरमेंट की तारीख से एक साल की अवधि के लिए बढ़ाने करने का निर्णय लिया
- पात्र सदस्य से मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक पेंशन के लिए क्लेम मिलने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन को मंजूरी दी जाए
नई दिल्ली :
केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अस्थाई पारिवारिक पेंशन (Provisional Pension) को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थाई पेंशन के भुगतान को रिटायरमेंट की तारीख से एक साल की अवधि के लिए बढ़ाने करने का निर्णय लिया है. पेंशन और DARPG विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Dr Jitendra Singh) ने कहा कि अस्थाई पारिवारिक पेंशन को उदार बनाया गया है. उन्होंने कहा कि पे एंड एकाउंट्स ऑफिस (Pay & Accounts Office) को निर्देश जारी कर दिए गए थे कि पारिवारिक पेंशन मामले को आगे बढ़ाने के लिए इंतजार किए बिना परिवार के पात्र सदस्य से मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक पेंशन के लिए क्लेम मिलने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन को मंजूरी दे दी जाए, ताकि सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े.
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जल्द से जल्द पेंशन जारी करने के निर्देश
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि कुछ मामलों में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के डॉक्यूमेंट जमा किए बिना ही सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है. ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को कठिनाइयों से बचाने के लिए पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे सभी मामलों में पेंशन की बकाया राशि सेवानिवृत्त होने की तारीख से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु तक के लिए और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से परिवार के सदस्य को पारिवारिक पेंशन देने के लिए निर्देश जारी किया जाएगा.
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ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा एकमुश्त मुआवजे का फायदा
जितेंद्र सिंह के मुताबिक नई पेंशन प्रणाली यानी NPS से जुड़े कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ देने के आदेश भी जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान विकलांगता का सामना करना पड़ता है और ऐसी अक्षमता के बावजूद सरकारी सेवा में बनाए रखा जाता है. उन्होंने कहा कि CCS EOP नियमों के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान किसी चोट या बीमारी के कारण विकलांगता से पीड़ित हो जाता है और ऐसी विकलांगता के बावजूद सरकारी सेवा में बरकरार रहता है, तो उसके एवज में विकलांगता पेंशन का एकमुश्त मुआवजे का लाभ दिया जाएगा. बता दें कि DoPPW ने सभी पेंशन का भुगतान करने वाली बैंकों को अनुमति दी है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सुविधा के रूप में वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया को अपनाएं.
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