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मोदी सरकार 30 हजार रुपये तक की सैलरी पाने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए कर सकती है बड़ी घोषणा, होंगे कई फायदे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ESIC की नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है.

Updated on: 25 Aug 2020, 11:34 AM

नई दिल्ली:

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 21 हजार रुपये से ज्यादा की सैलरी वाले नौकरीपेशा लोगों को ESIC का फायदा दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के इस दौर में अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ESIC की नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है. सरकार इसके तहत मेडिकल और आर्थिक मदद के नियमों में बदलाव कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 हजार रुपये तक की सैलरी वालों को इन बदलावों को फायदा दिया जा सकता है.

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ESIC बोर्ड को जल्द ही भेजा जा सकता है यह प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम मंत्रालय नियमों में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है. ESIC बोर्ड को जल्द ही यह प्रस्ताव भेजा जा सकता है. बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावा का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जायेगा. ईएसआईसी के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुये इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिये बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना कर दिया है.

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बेरोजगारी लाभ के लिए ईएसआई योजना के तहत 15 दिनों में निपटाया जाएगा दावा
योजना के तहत अब तीन महीने के औसत वेतन का पचास प्रतिशत लाभ दिया जाएगा. गंगवार ने कहा था कि बेरोजगारी लाभ के लिए ईएसआई योजना के तहत दावा 15 दिनों में निपटाया जाएगा. इस योजना से ईएसआई से जुड़े उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी. इस योजना के तहत 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान तीन महीने के औसत वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर लाभ दिया जायेगा जो कि पहले 25 प्रतिशत दिया जाता था.

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मंत्री ने कहा कि अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है. पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था. अब कर्मचारी स्वयं ही दावा कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होता था. गंगवार ईएसआईसी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने योजना के दायरे में आने वाले लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की. ईएसआईसी बोर्ड की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में लिये गये इस फैसले से लगभग 40 लाख औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है. ईएसआईसी बोर्ड ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को बढ़ाने और पात्रता मानदंडों में ढील देने को मंजूरी दी है. (इनपुट एजेंसी)