Gas Cylinder से हादसा होने पर करें 50 लाख का क्‍लेम, ये है तरीका

अक्‍सर गैस सिलेंडर (Gas cylinder) में आग लगने की खबरें सुनाई देती हैं. कई बार इससे भारी नुकसान भी होता है. ऐसे हादसों के बाद एलपीजी इंश्‍योरेंस कवर (LPG Insurance Cover) से 50 लाख रुपए मिल सकता है.

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vinay mishra
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Gas Cylinder से हादसा होने पर करें 50 लाख का क्‍लेम, ये है तरीका

LPG Insurance Cover (फाइल फोटो)

अक्‍सर गैस सिलेंडर (Gas cylinder) में आग लगने की खबरें सुनाई देती हैं. कई बार इससे भारी नुकसान भी होता है, यहां तक की लोगों की जान तक चली जाती है. लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसे हादसों के बाद एलपीजी इंश्‍योरेंस कवर (LPG Insurance Cover) से 50 लाख रुपए मिल सकता है. दरअसल बीमा कंपनियां सभी गैस सिलेंडर (Gas cylinder) इस्‍तेमाल करने वालों का बीमा करती हैं. इसके तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है. हालांकि एलपीजी गैस सिलेंडर (Gas cylinder) में ब्लास्ट की कई कैटेगरी हैं और और यह क्‍लेम इन्‍हीं कैटेगरी के हिसाब से मिलता है. इस नुकसान की भरपाई के अलावा अगर किसी व्‍यक्‍ति की मौत होती है तो 5 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलता है. यही नहीं अगर कोई व्‍यक्‍ति एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) हादसे में घायल होता है तो 15 लाख रुपए तक इलाज के लिए भी मिल सकता है.

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हर एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) के साथ होता है फ्री बीमा
सभी ग्राहक एलपीजी लाइफ इंश्योरेंस (LPG Insurance Cover) के दायरे में आते हैं, जो एलीपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) कानूनी तरीके से सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद खरीदते हैं. इस बीमा के लिए ग्राहक को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है. यह एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, जिसे सभी पेट्रोलियम कंपनियां लेती है. यह बीमा यूनाइटेड इंश्योंरेंस कंपनी जारी करती है, जो गैस सिलेंडर (Gas cylinder) मिलते ही शुरू हो जाता है. अगर किसी गैस सिलेंडर (Gas cylinder) से ब्लास्ट होता है, तो उस स्थिति में गैस कंपनियों को इंश्योरेंस करवेज देना होता है. एक जानकारी के मुताबिक एलपीजी इंश्योरेंस को पिछले 25 सालों में किसी ने क्लेम नहीं किया है. इसका सबसे बड़ा कारण इसकी जानकारी का अभाव बताया जा रहा है.

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ऐसे किया जाता है इंश्योरेंस क्लेम
गैस सिलेंडर (Gas cylinder) से हादसे के बाद सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होती है. इसके बाद गैस डिस्ट्रीब्यूटर को एक्सीडेंट की लिखित में सूचना देनी होगी. इस सूचना के साथ पुलिस FIR की कॉपी लगानी होगी. इसके बाद गैस डिस्ट्रीब्यूटर इस हादसे की सूचना गैस कंपनी तक पहुंचाता है. इसके बाद प्रॉपर्टी डैमेज का आंकलन करने के लिए पेट्रोलियम कंपनी से एक टीम आती है. इसी टीम की रिपोर्ट के आधार पर इंश्योंरेस क्‍लेम को तय होता है.अगर एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) हादसे में किसी की मौता होती है तो डेथ सर्टिफिकेट, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट को देना होता है. इसके बाद इंश्योरेस मिल पाएगा.

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इलाज का पैसा कैसे मिलेगा
अगर गैस सिलेंडर (Gas cylinder) हादसे में लोग घायल होते हैं और वह अपन इलाज कराते हैं तो उस पैसे का क्‍लेम लिया जा सकता है. इसके लिए पीड़ित को मेडिकल बिल और दवाओं के पर्चें और क्‍लेम के साथ लगाने होते हैं. उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी से एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) से हादसे के नुकसान की भरपाई का भुगतान करती है. डिस्चार्ज बिल ऑयल कंपनी को देना होता है.

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इन हालात में नहीं मिलेगा इंश्योरेंस
नियमों के अनुसार लोगों को गैस सिलेंडर (Gas cylinder) लेते वक्‍त देखना चाहिए कि वह सीलबंद है या नहीं. अगर सिलेंडर सीलबंद नहीं है तो उसे नहीं लेना चाहिए. इसके अलावा यह भी जरूर चेक करें कि एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) आईएसआई (ISI) मार्क वाला है या नहीं. अगर सिलेंडर आईएसआई (ISI) मार्क वाला सिलेंडर नहीं है, तो आपको क्लेम नहीं मिले पाएगा. इसलिए जरूरी है कि एलजीपी इंश्‍योरेंस कवर (LPG Insurance Cover) की जानकारी सबके पास हो जिससे क्‍लेम लिया जा सके.

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जानें क्‍लेम राशि के बारे में
गैस सिलेंडर (Gas cylinder) से ब्लास्ट होने पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. यदि एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) ब्लास्ट में किसी की मौत होती है तो गैस कंपनी प्रति व्यक्ति की मौत पर 5 लाख रुपये देती है. वहीं यदि कोई व्यक्ति गैस सिलेंडर के ब्लास्ट में घायल हो जाता है तो उसके इलाज के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये मिलते हैं. यदि धमाके में किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 लाख रुपये तक का क्‍लेम मिल सकता है. 

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Source : Vinay Kumar Mishra

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