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(source : IANS)( Photo Credit : Twitter )
श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया को एक बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ कर चोरी मामले में आयकर विभाग के 3,700 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क करने के आदेश को रद्द कर दिया है. अपने आदेश में अदालत ने श्याओमी टेक्नोलॉजी को भारत के बाहर फर्मों को 3,700 करोड़ रुपये की एफडी से कोई भी भुगतान करने से रोक दिया है. इसने आयकर विभाग को 31 मार्च से पहले मसौदा मूल्यांकन कार्यवाही पूरी करने का भी आदेश दिया है.
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