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Alert: जल्दी करें, ITR फाइल करने के लिए आपके पास कुछ ही घंटे बाकी

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR): आईटीआर फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

Updated on: 31 Aug 2019, 08:31 AM

नई दिल्ली:

अगर आप इनकम टैक्स पेयर्स (Income Tax Payers) हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज आखिरी दिन है. आज के बाद ITR फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. 31 अगस्त यानि आज (शनिवार) आयकर रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है. ऐसे में जिन लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर दें नहीं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) हमेशा निर्धारित समयसीमा के अंदर फाइल कर देना चाहिए. आईटीआर फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है. बता दें कि इससे पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बाद में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. लेकिन अगर आपने समय सीमा का ध्‍यान नहीं रखा तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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2017 के बजट में किया गया था जुर्माने का ऐलान
तय समय के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने का ऐलान 2017 के बजट में किया गया था, जो आकलन वर्ष 2018-19 से लागू हो गया. इससे पहले समय-सीमा पार करने के बाद जुर्माने का पूरा अधिकार असेसिंग ऑफिसर के पास था. अब इनकम टैक्स ऐक्ट में सेक्शन 234एफ डाल दिया गया जिसके तहत लेट फाइलिंग पर जुर्माना तय कर दिया गया.

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ITR भरने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी
ITR भरने के लिए आपको फॉर्म 16 और पैन कार्ड जैसे कुछ चीजों की जरूरत होती है, इसके बाद यह काम काम आसानी से किया जा सकता है. आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आईटीआर फाइल कर आप सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट ले सकते हैं लेकिन 2.5 लाख सालाना कमाई होने पर आईटीआर फाइल जरूर करना है. आईटीआर फाइलिंग से पहले आयकर विभाग कुछ जरूरी टिप्‍स देता है. इसके बाद आप बगैर दिक्‍कत के आईटीआर फाइल कर सकते हैं.