नहीं बढ़ी है ITR फाइल करने की तारीख, वायरल मैसेज पर आयकर विभाग ने दी सफाई

Income Tax Return: आयकर विभाग ने कहा है कि आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए नियत तारीख के विस्तार से संबंधित एक आदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है. विभाग स्पष्ट करता है कि यह आदेश वास्तविक नहीं है.

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Dhirendra Kumar
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नहीं बढ़ी है ITR फाइल करने की तारीख, वायरल मैसेज पर आयकर विभाग ने दी सफाई

31 अगस्त है रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख

सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की तारीख बढ़ने को लेकर वायरल हो रहे मैसेज पर आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सफाई दी है. आयकर विभाग ने कहा है कि आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए नियत तारीख के विस्तार से संबंधित एक आदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है. विभाग स्पष्ट करता है कि यह आदेश वास्तविक नहीं है. टैक्स पेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे 31 अगस्त 2019 की आखिरी तारीख के भीतर रिटर्न फाइल कर दें.

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31 अगस्त है रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख
बता दें कि 31 अगस्त यानि कल (शनिवार) आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. ऐसे में जिन लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर दें नहीं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) हमेशा निर्धारित समयसीमा के अंदर फाइल कर देना चाहिए. आईटीआर फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है. बता दें कि इससे पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बाद में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. लेकिन अगर आपने समय सीमा का ध्‍यान नहीं रखा तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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2017 के बजट में किया गया था जुर्माने का ऐलान
तय समय के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने का ऐलान 2017 के बजट में किया गया था, जो आकलन वर्ष 2018-19 से लागू हो गया. इससे पहले समय-सीमा पार करने के बाद जुर्माने का पूरा अधिकार असेसिंग ऑफिसर के पास था. अब इनकम टैक्स ऐक्ट में सेक्शन 234एफ डाल दिया गया जिसके तहत लेट फाइलिंग पर जुर्माना तय कर दिया गया.

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ITR भरने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी
ITR भरने के लिए आपको फॉर्म 16 और पैन कार्ड जैसे कुछ चीजों की जरूरत होती है, इसके बाद यह काम काम आसानी से किया जा सकता है. आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आईटीआर फाइल कर आप सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट ले सकते हैं लेकिन 2.5 लाख सालाना कमाई होने पर आईटीआर फाइल जरूर करना है. आईटीआर फाइलिंग से पहले आयकर विभाग कुछ जरूरी टिप्‍स देता है. इसके बाद आप बगैर दिक्‍कत के आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

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