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इन टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Scheme) में निवेश पर मिलता है सबसे ज्यादा रिटर्न

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 वर्ष में निवेशकों ने इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश करके 13.18 फीसदी का रिटर्न हासिल किया है.

Updated on: 08 Jan 2020, 02:56 PM

नई दिल्ली:

चालू वित्त वर्ष यानि 2019-20 की आखिरी तिमाही में हम प्रवेश कर चुके हैं. चूंकि इसी तिमाही में आपको चालू वित्त वर्ष में किए गए निवेश के बारे में खुलासा करना होता है. ऐसे में आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि निवेश के ऐसे कौन से विकल्प हैं जहां निवेश करके आपको शानदार रिटर्न तो मिले ही साथ ही टैक्स सेविंग का भी फायदा मिले. आज की इस रिपोर्ट में हम आपको निवेश के टॉप इनवेस्टमेंट प्लान की जानकारी दे रहे हैं. आइये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इनवेस्टमेंट प्लान क्या है.

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इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (Equity Linked Savings Scheme-ELSS)
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 वर्ष में निवेशकों ने इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश करके 13.18 फीसदी का रिटर्न हासिल किया है. निवेशकों को 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक इनकम टैक्स की छूट मिलती है. सरकार ने टैक्स डिडक्शन बेनिफिट लेने के लिए एक शर्त लगाई है. इस शर्त के तहत ELSS में लगाए गए पैसे को आप 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते.

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पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में 7.9 फीसदी ब्याज
मौजूदा समय में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund-PPF) के ऊपर 7.9 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल में बॉन्ड यील्ड में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि इसके बावजूद सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दर में ज्यादा कटौती नहीं की है. बता दें कि PPF पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है. पीपीएफ अकाउंट (Public Provident Fund) खोलने के 5 साल के बाद विशेष परिस्थितियों में सरकार की ओर से अकाउंट को बंद करने की अनुमति मिलती है. जीवनसाथी, आश्रित बच्चे या माता-पिता को किसी जानलेवा बीमारी के इलाज की वजह से अकाउंट को समय पूर्व बंद करने की अनुमति मिलती है.

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नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में मिला शानदार रिटर्न
निवेशकों ने पिछले 5 साल में नेशनल पेंशन स्कीम में 9.33 फीसदी का औसत रिटर्न हासिल किया है. NPS के तहत 60 साल की उम्र में निवेशक के रिटायर होने के बाद मिलने वाली रकम का 60 फीसदी टैक्स फ्री होता है. बाकी 40 फीसदी रकम पेंशन के रूप में निवेशकों को मिलती है. हालांकि इस रकम पर टैक्स लगता है. मौजूदा समय में करदाताओं (Tax Payers) को Sec 80CCD(1b) के तहत 50 हजार रुपये के निवेश के ऊपर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसके अलावा अगर कोई कंपनी सैलरी का 10 फीसदी NPS स्कीम में 80CCD(2) के तहत जमा करती है तो उस रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा.

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Account)
मौजूदा समय में सुकन्या समृद्धि योजना पर निवेशकों को 8.4 फीसदी का रिटर्न मिल रहा है. कोई भी व्‍यक्ति अपनी 10 साल तक की बेटियों के नाम यह अकाउंट (Account) खोल सकता है. इस अकाउंट की एक शर्त है कि इसमें निवेश 14 साल तक ही किया जा सकता है. इस योजना के तहत एक साल में 1.5 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है. इस योजना के तहत मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है. एक मां-बाप अधिकतम दो अकाउंट खुलवा सकते हैं. हालांकि दोनों अकाउंट को मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही जमा किए जा सकते हैं.

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(Disclaimer: निवेशक निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें. न्यूज स्टेट की खबर को आधार मानकर निवेश करने पर हुए लाभ-हानि का न्यूज स्टेट से कोई लेना-देना नहीं होगा. निवेशक स्वयं के विवेक के आधार पर निवेश के फैसले लें)