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2 करोड़ लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) पर लटकी तलवार, जानें क्यों आई ये नौबत

आयकर विभाग (Income Tax Department) से मिली जानकारी के फाइल किए गए ITR में से महज 3.61 करोड़ ITR वेरिफाई हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग ने अभी फिलहाल 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ITR को वेरिफाई नहीं किया है.

Updated on: 04 Sep 2019, 10:34 AM

नई दिल्ली:

आयकर विभाग (Income Tax Department) को एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) मिले हैं. इनमें 31 अगस्त तक फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) शामिल हैं. आयकर विभाग से मिली जानकारी के फाइल किए गए ITR में से महज 3.61 करोड़ ITR वेरिफाई हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग ने अभी फिलहाल 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ITR को वेरिफाई नहीं किया है.

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120 दिन के अंदर ITR को वेरिफाई करना जरूरी
बगैर वेरिफिकेशन के आईटीआर फाइल करना अधूरा माना जाता है. बता दें कि 120 दिन के अंदर ITR को वेरिफाई नहीं किया तो आयकर विभाग की नजर में ITR को फाइल किया हुआ नहीं माना जाता है. वेरिफिकेशन के बाद आयकर विभाग आयकर रिटर्न (ITR) को प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है. आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ITR को वेरिफाई करने का तरीका बता रहे हैं.

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वेरिफाई करने का तरीका
आधार (Aadhaar) के जरिए भी आयकर रिटर्न (ITR) को वेरिफाई किया जा सकता है. हालांकि इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आधार का मोबाइल नंबर को जुड़ा होना जरूरी है. रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए इस प्रोसेस को चुनने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) आएगा. आयकर विभाग की वेबसाइट पर ओटीपी अपडेट के बाद ITR वेरिफाई हो जाएगा.

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टैक्स पेयर्स नेट बैंकिंग (Net Banking), बैंक अकाउंट (Bank Account) और बैंक के ATM के जरिए भी आयकर रिटर्न (Income Tax Return-ITR) को वेरिफाई कर सकते हैं. ITR की फिजिकल वेरिफिकेशन के मामले में टैक्स पेयर्स को रिटर्न की ई-फाइलिंग के 120 दिन के अंदर बेंग्लुरू में आईटी विभाग के सीपीसी में प्रिंट और हस्ताक्षरित ITR फॉर्म को भेजना जरूरी है.