इन लोगों को आईटीआर भरना जरूरी नहीं, जानें क्या है शर्तें

Income Tax Return Filing: भारत सरकार के साल 2021 में आए नए नियम के तहत आय प्राप्त कर रहे 75 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं होता है, हालांकि इसके लिए कुछ नियम व शर्ते भी तय की गई हैं.

Income Tax Return Filing: भारत सरकार के साल 2021 में आए नए नियम के तहत आय प्राप्त कर रहे 75 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं होता है, हालांकि इसके लिए कुछ नियम व शर्ते भी तय की गई हैं.

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Shivani Kotnala
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Income Tax Return Filing

Income Tax Return Filing( Photo Credit : Social Media)

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. नियमों के अनुसार आय प्राप्त कर रहे हर व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार आय प्राप्त कर रहे कुछ लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं होता है. जी हां, भारत सरकार के साल 2021 में आए नए नियम के तहत आय प्राप्त कर रहे 75 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं होता है, हालांकि इसके लिए कुछ नियम व शर्ते भी तय की गई हैं.

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75 साल से अधिक आयु के इन वरिष्ठ नागरिकों को छूट
सरकार के नियम के अनुसार 75 साल से अधिक आयु के वे सभी वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय का स्त्रोत पेंशन या बैंक में जमा राशि पर ब्याज हो तो उन्हें आईटीआर भरना जरूरी नहीं. फाइनेंस एक्ट-2021 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा को जोड़ा गया है. यह नई धारा 194-पी है.

ये शर्त होनी चाहिए पूरी
75 साल से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने से छूट के लिए एक ही बैंक में पेंशन अकाउंट और एफडी अकाउंट का होना जरूरी शर्त माना गया है. ध्यान रहे एफडी पर मिल रहे ब्याज पर टैक्स जमा होता है तो उस स्थिति में इस छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता है. सभी जरूरी शर्तों को पूरी करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को ही इस छूट के दायरे में रखा गया है. 

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ऐसे ले सकते हैं छूट का लाभ
75 साल से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक इस छूट का फायदा उठाने के लिए बैंक विजिट कर सकते हैं. इसके लिए आवेदक को बैंक में 12-बीबीए फॉर्म  भरकर जमा करना अनिवार्य होगा.  इस फॉर्म में आवेदक को एफडी और पेंशन से जुड़ी जानकारियां साझा करनी होती हैं. फॉर्म में दिए गए टैक्स अमाउंट को भरने के बाद आवेदक को इस छूट का लाभ मिल जाता है. यानि इसके बाद अलग से आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होती है.

HIGHLIGHTS

  • आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है
  • आयकर अधिनियम, 1961 में नई धारा के तहत छूट मिलती है
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