इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने का आज आखिरी दिन यानि 31 मार्च 2019 है. अगर आपने आज ITR फाइल नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. आज के बाद रिटर्न भरने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. साथ ही आपकी अगर कोई टैक्स देनदारी बनती हो या नहीं आपको यह जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं देरी से रिटर्न भरने की वजह से आपको टैक्स रिफंड (Tax Refund) पर ब्याज की सुविधा भी नहीं मिलेगी.
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बता दें कि लोगों को एसेसमेंट साल 2018-19 और फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करना है. ITR फाइल करने के लिए कर दाताओं को IT डिपार्टमेंट लगातार सूचना भेज रहा है. आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर स्वंय भी रिटर्न फाइल सकते हैं. रिटर्न भरने के लिए आपके पास पैन नंबर जरूर होना चाहिए. साथ ही अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा. लॉगिन करने के बाद सही ITR फॉर्म चुने. आपको 7 ITR फॉर्म दिखेगा. रिटर्न फाइल करने से पहले अगर कोई जुर्माना और ब्याज है तो जरूर भरें.
इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर टैक्स अधिकारी आपके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू सकते हैं. वहीं अगर आप अपनी आय कम दिखाते हैं तो टैक्स देनदारी का 50 फीसदी तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. ITR फाइल नहीं करने पर 276CC के तहत 3 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही टैक्स देनदारी 25 लाख रुपये से अधिक है तो यह सजा 6 महीने से लेकर 7 साल तक भी हो सकती है. इसलिए इन मुसीबतों से बचने के लिए आज अपना ITR जरूर फाइल कर लें.
Source : News Nation Bureau