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COVID के उपचार पर खर्च और मौत पर मिली अनुग्रह राशि को आयकर से छूट

अनुग्रह भुगतान पर आयकर छूट प्रदान करके कोविड का शिकार होने वाले करदाता के परिवार के सदस्यों को भी राहत प्रदान की.

Updated on: 26 Jun 2021, 08:22 AM

highlights

  • अनुपालनों की समय-सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ाने को स्वीकृति
  • कोविड के चलते हुई मौत पर मिली अनुग्रह राशि पर कर छूट का ऐलान
  • कुल 10 लाख रुपये तक की धनराशि पर छूट की अनुमति दी गई

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुपालनों की समय-सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है. इसके साथ ही कोविड-19 के उपचार पर हुए खर्च और कोविड के चलते हुई मौत पर मिली अनुग्रह राशि पर कर छूट का भी ऐलान किया गया है. सरकार ने एक करदाता या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त अनुग्रह भुगतान पर आयकर छूट प्रदान करके कोविड का शिकार होने वाले करदाता के परिवार के सदस्यों को भी राहत प्रदान की. वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि नियोक्ता से मिली रकम पर बिना किसी सीमा के और किसी अन्य व्यक्ति से मिली धनराशि के लिए कुल 10 लाख रुपये तक की धनराशि पर छूट की अनुमति होगी. बयान में कहा गया है कि उक्त फैसलों के लिए जरूरी विधायी संशोधनों का जल्द ही प्रस्ताव पेश किया जाएगा.

समयसीमा बढ़ा कर 31 अगस्त की गई
इसके अलावा मंत्रालय ने महामारी के कारण करदाताओं को हो रही असुविधा के मुद्दे को दूर करने के लिए विभिन्न कर अनुपालनों की समयसीमा बढ़ा दी है. सरकार ने पहले आयकर और कॉपोर्रेट कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ाई थी. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 सी के तहत विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) और निर्धारण अधिकारी की आपत्तियां, जिसके लिए इस धारा के तहत फाइलिंग की तारीख 1 जून 2021 या उसके बाद है, इसे अब उस धारा में उपलब्ध कराए गए समय के भीतर या 31 अगस्त 2021 तक, जो भी बाद में है फाइल किया जा सकता है.

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कटौती का विवरण दाखिल करने की भी तारीख बढ़ी
साथ ही कर कटौती का विवरण वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के लिए, आयकर नियम 1962 के नियम 31ए के अंतर्गत 31 मई 2021 तक या उससे पहले जमा किया जाना था. इसे 2021 के परिपत्र संख्या 9 के माध्यम से 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया था. इसे अब 15 जुलाई 2021 को या उससे पहले जमा किया जा सकता है. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इसी तरह, प्रपत्र संख्या 16 में स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र, नियमों में शामिल नियम 31 के तहत इसे 15 जून 2021 तक जमा करना था, 2021 के परिपत्र संख्या 9 के माध्यम से इसे 15 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया था. इसे अब 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले जमा किया जा सकता है.

आधार-पैन कार्ड जोड़ने का समय बढ़ा
सरकार ने अधिनियम की धारा 139एए के तहत पैन के साथ आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख, जो पहले 30 जून 2021 तक बढ़ाई गई थी, को अब 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. विवाद से विश्वास (बिना अतिरिक्त धनराशि) के तहत धनराशि के भुगतान की अंतिम तारीख, जो पहले 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ाई गई थी, को अब 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है. इसी तरह विवाद से विश्वास (बिना अतिरिक्त धनराशि) के तहत धनराशि के भुगतान की अंतिम तारीख, जो पहले 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ाई गई थी, को अब 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है.

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निर्धारण आदेश में भी राहत
निर्धारण आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा, जो पहले 30 जून 2021 तक बढ़ाई गई थी, इसे अब 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है. पेनल्टी आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा जो पहले 30 जून 2021 तक बढ़ाई गई थी, इसे अब 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है. समानता (इक्वलाइजेशन) लेवी रिटर्न जारी करने की समयसीमा, जो पहले 30 जून 2021 की गई थी, इसे अब 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है.

आयकर भुगतान-जमा में भी राहत
आयकर भुगतान या जमा का विवरण, जो एक निवेश फंड द्वारा पिछले वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र संख्या 64डी में अपने यूनिट धारक को दिया गया, उसे नियमों में शामिल नियम 12सीबी के तहत 15 जून 2021 को या उससे पहले जमा करना था, जिसे 2021 के परिपत्र संख्या 9 के माध्यम से 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था. इसे अब 15 जुलाई 2021 को या उससे पहले जमा किया जा सकता है. आयकर भुगतान या जमा का विवरण, जो एक निवेश फंड द्वारा पिछले वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र संख्या 64सी में अपने यूनिट धारक को दिया गया, उसे नियमों में शामिल नियम 12सीबी के तहत 30 जून 2021 को या उससे पहले जमा करना था, जिसे 2021 के परिपत्र संख्या 9 के माध्यम से 15 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था. इसे अब 31 जुलाई 2021 को या उससे पहले जमा किया जा सकता है.