इनकम टैक्स (Income Tax) और इंश्योरेंस (Insurance) से जुड़े 2 नियम 2 दिन में बदले, आप पर होगा बड़ा असर
Income Tax डिपार्टमेंट ने 13 तरह के मामलों को गंभीर अपराध की लिस्ट में शामिल कर लिया है. वहीं IRDA ने गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में 21 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है.
highlights
- इनकम टैक्स (Income Tax) और इंश्योरेंस (Insurance) से जुड़े 2 नियम 2 दिन में बदल गए
- कार, दोपहिया वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) 16 जून से महंगा हो गया है
- टैक्स चोरों पर लगाम के लिए आयकर विभाग (IT Department) का नया नियम 17 जून से लागू हो गया है
नई दिल्ली:
इनकम टैक्स (Income Tax) और इंश्योरेंस (Insurance) से जुड़े 2 नियम 2 दिन में बदल गए हैं. इन नियमों में बदलाव का सीधा असर ग्राहकों पर पड़ने वाला है. दोनों नियमों में किन चीजों में बदलाव हुआ है. आइये जान लेते हैं.
यह भी पढ़ें: रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान, काबू में रखेंगे वित्तीय अस्थिरता
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जुड़ा पहला नियम
कार और दोपहिया वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 16 जून से महंगा हो गया है. बीमा नियामक इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDA) ने इंश्योरेंस प्रीमियम में 21 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है.
यह भी पढ़ें: टैक्स चोरों पर नरेंद्र मोदी सरकार सख्त, इनकम टैक्स कानून में किया ये बड़ा बदलाव
किन गाड़ियों पर कितना प्रीमियम बढ़ा
- 1,000 CC से कम क्षमता वाली छोटी कारों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में 12 फीसदी की बढ़ोतरी. इन कारों का प्रीमियम 1,850 से बढ़कर 2,072 रुपये हो जाएगा
- 1,000-1,500 CC के वाहनों का बीमा प्रीमियम 12.5 फीसदी बढ़कर 3,221 रुपये हो गया है
- 1,500 CC से ऊपर की कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम नहीं बढ़ाया गया है. 7,890 रुपये प्रीमियम स्थिर
- 75 CC से कम के टू-व्हीलर के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम 12.88 फीसदी बढ़कर 482 रुपये हो गया.
- 75 से 150 CC दोपहिया वाहन के लिए प्रीमियम 752 रुपये हो गया है
- 150-350 CC क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए प्रीमियम 985 रुपये से 21.11 फीसदी बढ़कर 1,193 रुपये हो जाएगा
- 355 CC से ज्यादा के दोपहिया वाहन (सुपर बाइक) के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है
यह भी पढ़ें: अगर आप आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) के ग्राहक हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है
आयकर विभाग (Income Tax Department) से जुड़ा दूसरा नियम
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्स चोरों पर लगाम के लिए कठोर कदम उठाया है. आयकर विभाग की नई गाइडलाइन 17 जून 2019 से लागू हो गया है. आईटी डिपार्टमेंट के संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक कालेधन और बेनामी कानून के अंतर्गत किए गए अपराधों को अब गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा. नई गाइडलाइन के तहत टैक्स चोरी के अपराध पर अब सिर्फ टैक्स जुर्माना और ब्याज आदि चुकाने से मामला हल नहीं माना जाएगा.
यह भी पढ़ें: सातवां वेतन आयोग: खुशखबरी, नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के इस भत्ते में की दोगुनी बढ़ोतरी
CBDT ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया निर्देश
संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक 13 तरह के मामलों को गंभीर अपराध की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टैक्स चोरी से जुड़े मामलों को अब संशोधित गाइडलाइन के अनुसार निपटारा किया जाए.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Kajol Workout Routine: 49 की उर्म में ऐसे इतनी फिट रहती हैं काजोल, शेयर किया अपना जिम रुटीन
-
Viral Photos: निसा देवगन के साथ पार्टी करते दिखे अक्षय कुमार के बेटे आरव, साथ तस्वीरें हुईं वायरल
-
Moushumi Chatterjee Birthday: आखिर क्यों करियर से पहले मौसमी चटर्जी ने लिया शादी करने का फैसला? 15 साल की उम्र में बनी बालिका वधु
धर्म-कर्म
-
Vikat Sanakashti Chaturthi 2024: विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कब? बस इस मूहूर्त में करें गणेश जी की पूजा, जानें डेट
-
Shukra Gochar 2024: शुक्र ने किया मेष राशि में गोचर, यहां जानें किस राशि वालों पर पड़ेगा क्या प्रभाव
-
Buddha Purnima 2024: कब है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास में कैसे मनाया जाएगा ये उत्सव
-
Shani Shash Rajyog 2024: 30 साल बाद आज शनि बना रहे हैं शश राजयोग, इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी