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Income Tax, Insurance से जुड़े 2 नियम 2 दिन में बदल गए
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Income Tax डिपार्टमेंट ने 13 तरह के मामलों को गंभीर अपराध की लिस्ट में शामिल कर लिया है. वहीं IRDA ने गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में 21 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है.
Income Tax, Insurance से जुड़े 2 नियम 2 दिन में बदल गए
इनकम टैक्स (Income Tax) और इंश्योरेंस (Insurance) से जुड़े 2 नियम 2 दिन में बदल गए हैं. इन नियमों में बदलाव का सीधा असर ग्राहकों पर पड़ने वाला है. दोनों नियमों में किन चीजों में बदलाव हुआ है. आइये जान लेते हैं.
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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जुड़ा पहला नियम
कार और दोपहिया वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 16 जून से महंगा हो गया है. बीमा नियामक इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDA) ने इंश्योरेंस प्रीमियम में 21 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है.
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किन गाड़ियों पर कितना प्रीमियम बढ़ा
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आयकर विभाग (Income Tax Department) से जुड़ा दूसरा नियम
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्स चोरों पर लगाम के लिए कठोर कदम उठाया है. आयकर विभाग की नई गाइडलाइन 17 जून 2019 से लागू हो गया है. आईटी डिपार्टमेंट के संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक कालेधन और बेनामी कानून के अंतर्गत किए गए अपराधों को अब गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा. नई गाइडलाइन के तहत टैक्स चोरी के अपराध पर अब सिर्फ टैक्स जुर्माना और ब्याज आदि चुकाने से मामला हल नहीं माना जाएगा.
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CBDT ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया निर्देश
संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक 13 तरह के मामलों को गंभीर अपराध की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टैक्स चोरी से जुड़े मामलों को अब संशोधित गाइडलाइन के अनुसार निपटारा किया जाए.
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