नहीं किया ये काम तो रद्द हो जाएंगे 20 करोड़ PAN कार्ड, आयकर विभाग का सख्त आदेश

आधार कार्ड (Aadhaar) और पैन कार्ड (Pan Card) को लिंक करना अब बेहद जरूरी हो गया है. बजट में आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर कई बदलाव किए गए हैं.

आधार कार्ड (Aadhaar) और पैन कार्ड (Pan Card) को लिंक करना अब बेहद जरूरी हो गया है. बजट में आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर कई बदलाव किए गए हैं.

author-image
Dhirendra Kumar
New Update
अगर आधार और पैन कार्ड में गलत हो गया नाम, तो इस तरह कराएं ठीक

पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar Card)

लोगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी थी. अगर आपने 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैन कार्ड (Pan) डीएक्टिवेट कर सकता है. आंकड़ों के मुताबिक देश में मौजूद 44 करोड़ पैन कार्ड में से करीब 20 करोड़ पैन अभी भी आधार से नहीं जुड़े हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 24 करोड़ पैन लिंक हो चुके हैं.

Advertisment

यह भी पढ़ें: इस शख्स से जानिए सिर्फ 24 घंटे में कैसे डबल कर सकते हैं पैसा

सरकार ने छठी बार समयसीमा बढ़ाई
केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड लिंक करने की समयसीमा को छठी बार बढ़ाई है. जून 2018 में सरकार ने 31 मार्च तक आधार को पैन से जोड़ने की डेडलाइन दी थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान जारी कर कहा था कि विशिष्ट परिस्थितियों में पैन-आधार लिंक के लिए डेडलाइन 30 सिंतबर तक बढाई गई है.

यह भी पढ़ें: Rupee Open Today: डॉलर के मुकाबले बिना किसी बदलाव के खुला भारतीय रुपया

ऐसे कराएं लिंक
आधार को पैन से लिंक कराना बेहद ही आसान है. सबसे पहले आपको आयकर विभाग की (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद इस साइट के ई-फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको एक पेज मिलेगा. इसके बाद इस पेज पर मांगी गई जानकारी भरकर आपको लिंक आधार का ऑप्शन क्लिक करना होगा. बस इसके बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत अगर आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो PAN रद्द माना जाएगा.

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: महंगे हो सकते हैं सोना-चांदी, भाव को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट, जानें यहां

31 अगस्त तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. असेसमेंट इयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया. 31 अगस्त तक अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकेगा. गौरतलब है कि 5 जुलाई को केंद्र सरकार ने बजट में आधार को पैन कार्ड पर वरीयता दी है. अब आधार के जरिए पैन कार्ड के बिना भी आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा. आप पैन की जगह आधार नंबर का जिक्र कर आयकर रिटर्न भर सकते हैं.

latest-news business news in hindi Pan Card Aadhaar card Income Tax Return Aadhaar PAN headlines IT Return
      
Advertisment