नौकरी पेशा करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर, फॉर्म-16 में हुआ बदलाव, जानें क्या होगा असर
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनियों के फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि को 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है. कंपनियां अब 10 जुलाई तक कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी कर सकेंगी.
highlights
- आयकर विभाग ने फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जुलाई की
- कंपनियां अब 10 जुलाई तक कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी कर सकेंगी
- समयसीमा बढ़ने से रिटर्न जमा करने के लिए सिर्फ 20 दिन का ही समय बचेगा
नई दिल्ली:
नौकरी पेशा करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने फॉर्म 16 को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है. आईटी डिपोर्टमेंट के इस बदलाव से नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना है.
यह भी पढ़ें: कंगाल पाकिस्तान में ईद पर भी बाजार से रौनक गायब, जरूरी चीजों के लिए तरस रहे लोग
फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनियों के फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि को 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है. कंपनियां अब 10 जुलाई तक कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी कर सकेंगी. समयसीमा को बढ़ाए जाने की वजह से लोगों के पास इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए सिर्फ 20 दिन का ही समय बचेगा.
यह भी पढ़ें: भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5 फीसदी रहने का अनुमान, World Bank की रिपोर्ट में खुलासा
फॉर्म 16 क्या है - what is Form 16
कंपनियां कर्मचारियों को जून के मध्य तक एक फॉर्म भेजती है, जिसे फॉर्म- 16 कहा जाता है. इस फॉर्म के जरिए कंपनी यह जानकारी साझा करती है कि आपकी सैलरी में जो TDS बनता था, वह काटने के बाद आयकर विभाग के पास जमा कर दिया गया है. इस फॉर्म में वो सभी जानकारियां होती हैं, जिनकी जरूरत आयकर रिटर्न भरने के लिए पड़ती हैं.
यह भी पढ़ें: बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए क्यों जरूरी है Financial Planning, समझें यहां
गौरतलब है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने FY2018-19 यानी एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए नया आईटीआर फॉर्म अधिसूचित (Notify) कर दिया था. बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई है. नए नोटिफाइड फॉर्म ITR 1 सहज, 2, 3, 4 सुगम, 5, 6, 7 हैं. पिछले साल की तुलना में इस साल टैक्सपेयर्स से रिटर्न फॉर्म्स में अधिक जानकारी मांगी है. नए ITR फॉर्म में टैक्स पेयर्स को इस बार भारत में निवास के दिनों की संख्या, अनलिस्टेड शेयर्स की होल्डिंग और टीडीएस होने पर किरायेदार का पैन जैसी नई जानकारियां देनी पड़ेंगी.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024: दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में आज लगी है जबरदस्त भीड़, जानें इसका इतिहास
-
Jyotish Upay: आधी रात में भूत-प्रेत के डर से बचने के लिए मंत्र और उपाय
-
Hanuman Jayanti 2024 Wishes: आज हनुमान जयंती की पूजा के ये हैं 3 शुभ मुहूर्त, इन शुभ संदेशों के साथ करें सबको विश
-
Maa Laxmi Upay: देवी लक्ष्मी की चैत्र पूर्णिमा की रात करें ये उपाय, पाएं धन-वैभव और समृद्धि