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अभी तक रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है जल्द कर दें, नहीं तो लग जाएगी मोटी चपत

Income Tax Return: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए समयसीमा 31 जुलाई निर्धारित की थी. हालांकि इसे बाद में बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था.

Updated on: 14 Dec 2019, 02:45 PM

नई दिल्ली:

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return): अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो जल्द इसे फाइल कर दीजिए. दरअसल, देरी से आईटीआर फाइल करने के लिए आखिरी तारीख मार्च 2020 है. अगर इस महीने यानि दिसंबर अंत तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आयकरदाता 5 हजार रुपये का जुर्माना देकर अधिक जुर्माने से बच सकते हैं. वहीं 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर जुर्माना बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगा.

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31 अगस्त थी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख
बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए समयसीमा 31 जुलाई निर्धारित की थी. हालांकि इसे बाद में बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था. इस समयसीमा के बाद रिटर्न फाइल करने पर उसे बिलेटेड आईटीआर माना जाएगा. नियमों के अनुसार उस रिटर्न के ऊपर आयकर दाताओं को जुर्माना देना होगा.

ITR फाइल करने की तारीख  जुर्माना
31 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक 5,000 रुपये
1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक  10,000 रुपये

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आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 234F के अंतर्गत 31 दिसंबर 2019 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. 31 दिसंबर के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्तिओं को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. मान लीजिए कि अगर आयकर दाता कुल आय सालाना 5 लाख रुपये है तो देरी से ITR दाखिल करने के लिए 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा.

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हालांकि अगर किसी इंडिविजुअल की कुल आय टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं कर पाती है तो उस व्यक्ति को 31 अगस्त 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 तक ITR दाखिल करने की जरूरत नहीं है. उसे किसी भी तरह को लेट फाइन नहीं देना होगा. हालांकि अगर कोई भी इंडीविजुअल को विदेशी संपत्ति से आय हो रही है और वह देरी से रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसे लेट रिटर्न फाइल करने के लिए जुर्माना देना होगा.