logo-image

इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के ये हैं 5 बेहतरीन तरीके, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

वित्त वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुई इनकम के लिए आयकर रिटर्न (Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 है. व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और जिनके खातों की ऑडिट की जरूरत नहीं है वे 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

Updated on: 08 Jul 2019, 09:58 AM

highlights

  • वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019
  • व्यक्तिगत, HUF, जिन खातों की ऑडिट की जरूरत नहीं वे 31 जुलाई तक रिटर्न भर सकते हैं
  • कंपनी द्वारा HRA नहीं देने पर भी किराये पर 80CG के तहत कर सकते हैं टैक्स छूट का दावा

नई दिल्ली:

वित्त वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुई इनकम के लिए आयकर रिटर्न (Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 है. व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और जिनके खातों की ऑडिट की जरूरत नहीं है वे 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आज हम इस रिपोर्ट में आपको इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के 5 बेहतरीन तरीके बताने जा रहे हैं. आइये जानते हैं कि वो तरीके क्या हैं.

यह भी पढ़ें: इनकम टैक्स (Income Tax) का आया सीजन, जान लीजिए क्या है मौजूदा टैक्स स्लैब

होम लोन के जरिए भी पा सकते हैं छूट
आप होम लोन के जरिए भी पा छूट सकते हैं. मान लीजिए कि आपने पति या पत्नी के साथ मिलकर नया घर खरीद रखा है. साथ ही आप दोनों मिलकर उस घर का कर्ज (Loan) भी चुका रहे हैं. तो ऐसी स्थिति में आप दोनों 2-2 रुपये इनकम टैक्स छूट पाने के हकदार हैं. बता दें कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 में 45 लाख रुपये तक के स्टॉम्प ड्यूटी वाले घर को खरीदने पर होम लोन (Home Loan) पर ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये तक अतिरिक्त टैक्स छूट भी पाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: अगर टैक्स नहीं भरते हैं, तो भी फाइल करें आयकर रिटर्न (Income Tax Return), ये होंगे फायदे

होम लोन और HRA दोनों में मिलेगा टैक्स छूट
मान लीजिए कि आप फिलहाल किराये के घर में रह रहे हैं और आपने होम लोन ले लिया है. ऐसी स्थिति में आप होम लोन और HRA दोनों पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. हालांकि इस छूट का फायदा उठाने के लिए यह जरूरी है कि जिस घर के लिए आपने कर्ज लिया है उसे दूसरे शहर में होना चाहिए. आप होम लोन और HRA पर मिलने वाली छूट के साथ 2 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ITR फाइल करने वालों को आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से बड़ा तोहफा

HRA नहीं मिलने पर भी ले सकते हैं छूट
मान लीजिए कि आपकी कंपनी HRA उपलब्ध नहीं कराती है, तो भी आप किराये पर इनकम टैक्स के 80CG के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. आप इसके जरिए हर महीने 5 हजार रुपये टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. हालांकि इस छूट को पाने के लिए कर्मचारी, पार्टनर और नाबालिग के पास घर होना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: जून में देशभर में 2 लाख टन कम हुई सरसों (Mustard) की पेराई, MOPA का बयान

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगी छूट
परिवार के लिए ली गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आप 25 हजार रुपये का टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. मान लीजिए कि आप और आपके पार्टनर की आयु 60 साल से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में आप 50 हजार रुपये तक छूट का दावा कर सकते हैं. वहीं माता-पिता के लिए खरीदी गई पॉलिसी पर 25 हजार रुपये टैक्स छूट और 60 साल से अधिक उम्र होने पर 50 हजार रुपये टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price Outlook: अमेरिका में लुढ़का सोना, भारत में क्या करें निवेशक, जानें टॉप ट्रेडिंग कॉल

LTCG टैक्स से मिल सकती है छूट
मान लीजिए कि आप अपने घर को बेचना चाह रहे हैं तो उसे 2 साल के लिए आगे बढ़ा दें. दरअसल, अगर आपने 2 साल तक उस घर को रोक दिया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल ऐसेट के तौर पर माना जाएगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20 फीसदी से ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 30 फीसदी तक टैक्स देना पड़ सकता है. इसलिए घर को बेचने में जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि देरी से बिक्री पर 10 फीसदी तक टैक्स बचा सकते हैं.