Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana-ABVKY: कोरोना काल में चली गई नौकरी, कोई बात नहीं, मोदी सरकार की इस योजना में मिलेगी सैलरी
Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana-ABVKY: श्रम मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 महामारी और इसकी रोकथाम के लिये लगाये गये लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार गंवाने वालों का बेरोजगारी राहत भत्ता भी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है.
नई दिल्ली:
Coronavirus (Covid-19): कोविड-19 (Coronavirus Epidemic) संकट की वजह से अपना रोजगार गंवाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees State Insurance Corporation-ESIC) से जुड़े अंशधारक अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana-ABVKY) के तहत अपने वेतन का 50 प्रतिशत तक बेरोजगारी राहत पाने के लिये दावा कर सकते हैं. श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईएसआईसी ने बेरोजगार हुए अपने सदस्यों को हाल में विस्तारित अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
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ईएसआईसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है दावा
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत उन सदस्यों को राहत का भुगतान किया जाएगा जिनकी नौकरी कोविड-19 संकट के कारण गयी है. इसमें कहा गया है कि ये दावे ईएसआईसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन किये जा सकते हैं. साथ ही दावों के संबंध में हलफनामा, आधार कार्ड (Aadhaar Card) की फोटोकॉपी और बैंक खाता विवरण ईएसआईसी के शाखा कार्यालय पर डाक द्वारा या स्वयं जाकर जमा किए जा सकते हैं. बयान के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में ईएसआईसी ने अटल बीमित कल्याण योजना का 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 यानी 1 वर्ष के लिए और विस्तार करने का फैसला किया है.
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बेरोजगारी राहत भत्ता बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का फैसला
मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 महामारी और इसकी रोकथाम के लिये लगाये गये लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार गंवाने वालों का बेरोजगारी राहत भत्ता भी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है, जो पहले 25 प्रतिशत था. मौजूदा दिशानिर्देश के तहत बेरोजगारी लाभ के लिये दावा नियोक्ता के माध्यम से करने की जरूरत होती थी। गंगवार के अनुसार कामगारों को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया गया है कि बेरोजगारी लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन रोजगार या नौकरी गंवाने वाले श्रमिक चिन्हित ईएसआईसी शाखा कार्यालयों पर सीधे जमा करा सकते हैं. राहत की बढ़ी हुई दर और दावों के लिए आवेदन संबंधी सुविधा का लाभ 24 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2020 के बीच जारी रहेगा. इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है. राहत राशि का भुगतान सीधे कामगारों के बैंक खातों में भेजा जाएगा. श्रम मंत्री ने ईएसआईसी के प्रयासों की सराहना करते हुये कहा कि वर्तमान में यह निगम 3.49 करोड़ परिवारों को विभिन्न लाभ एव सेवायें उपलब्ध कराता है.
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कैसे कराया जा सकता है रजिस्ट्रेशन
2 साल से अधिक की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. इस योजना का फायदा उठाने के लिए आधार नंबर और बैंक अकाउंट का डेटा बेस जुड़ा होना बेहद जरूरी है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
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https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf लिंक पर जाकर पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाला कर्मचारी, गलत आचरण की वजह से निकाले गए कर्मचारी या जिन कर्मचारियों के ऊपर आपराधिक मुकदमा है उन्हें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा. (इनपुट भाषा)
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