होमबायर्स (Homebuyers) 7 लाख रुपये तक कैसे बचा सकते हैं टैक्स, जानिए यहां
सेक्शन 24B के अंतर्गत पति-पत्नी द्वारा 2-2 लाख रुपये (कुल 4 लाख रुपये) और सेक्शन 80C के तहत 1.5-1.5 लाख रुपये (कुल 3 लाख रुपये) का फायदा उठाया जा सकता है.
नई दिल्ली:
अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह ख़बर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है. दरअसल, होमबायर्स (Homebuyers) को होमलोन पर कई तरह के छूट मिलते हैं. बता दें कि जुलाई 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये अलग से छूट की घोषणा की थी. यहां ध्यान देने वाली बात है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर पहले से ही 2 लाख रुपये की छूट मिल रही है. ऐसे में कुल छूट मिलाकर 3.5 लाख रुपये हो गई है. आज की इस रिपोर्ट में हम होमबायर्स को 7 लाख रुपये तक टैक्स छूट पाने का तरीका बता रहे हैं. क्या हैं वह तरीके आइये जानने की कोशिश करते हैं.
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7 लाख रुपये तक छूट पाने के तरीके
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच होम लोन लेने वाले लोगों को 1.5 लाख रुपये की स्पेशल छूट मिलेगी. होमबायर्स को 80C, 80EE और 24B के तहत होमलोन के ऊपर टैक्स छूट मिलती है. वहीं होमबायर्स को 80C के अंतर्गत कर्ज को प्रिंसिपर अमाउंट चुकाने पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट जाती है. इस निवेश में PF इनवेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, नेशनल सेविंग स्कीम शामिल है. निर्माण का काम पूरा होने के बाद इस सेक्शन के अंतर्गत होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है.
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सेक्शन 24B के अंतर्गत 2 लाख रुपये का टैक्स छूट
पिछले बजट में वित्त मंत्रालय ने दूसरे घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के तौर पर माना है. बता दें कि पिछले बजट से पहले तक दूसरे घर से मिलने वाले किराये पर टैक्स लग जाता था. इसके अलावा घर खाली रहने पर भी यह मान लिया जाता था कि उससे कुछ कमाई हो रही है. उस पर भी टैक्स लग जाता था. सेक्शन 24B के अंतर्गत अब होमबायर्स को 2 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है. होम लोन पर ब्याज चुकाने के लिए इस छूट का लाभ उठाया जा सकता है.
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सेक्शन 80EE का फायदा सिर्फ पहली बार घर खरीदने वालों को ही मिलता है. हालांकि इस सेक्शन का फायदा उठाने लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपये से कम और होम लोन 35 लाख रुपये से कम होना जरूरी है. सेक्शन 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि यह लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच लिया गया हो.
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ऐसे में अगर पति और पत्नी दोनों ही पैसा कमा रहे हैं तो संयुक्त प्रॉपर्टी खरीदने पर संयुक्त होम लोन लेने पर दोनों को एक साथ जोड़कर करीब 7 लाख रुपये तक टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है. सेक्शन 24B के अंतर्गत पति-पत्नी द्वारा 2-2 लाख रुपये (कुल 4 लाख रुपये) और सेक्शन 80C के तहत 1.5-1.5 लाख रुपये (कुल 3 लाख रुपये) का फायदा उठाया जा सकता है.
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