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ट्रेन के खाने पर इतने फीसदी लगेगी जीएसटी, न्यूजपेपर की सप्लाई पर नहीं लगेगा टैक्स

Goods And Services Tax On Train Food: अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं और सफर के दौरान ट्रेन से खाना लेते हैं तो इस खबर को पढ़ना चाहिए. दरअसल अब ट्रेन में मिलने वाले खाने पर जीएसटी (goods and services tax) को लेकर स्थिति साफ हो गई है.

Updated on: 02 Aug 2022, 03:50 PM

नई दिल्ली:

Goods And Services Tax On Train Food: ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन में मिलने वाले खाने को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है. अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं और सफर के दौरान ट्रेन से खाना लेते हैं तो इस खबर को पढ़ना चाहिए. दरअसल अब ट्रेन में मिलने वाले खाने पर जीएसटी (goods and services tax) को लेकर स्थिति साफ हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली के अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (Appellate Authority for Advance Ruling ) ने ट्रेन के खाने पर लगने वाले जीएसटी (goods and services tax) को लेकर कहा है कि इस सर्विस पर 5 फीसदी जीएसटी (goods and services tax) लगेगी. वहीं ट्रेन में मिलने वाली न्यूजपेपर सर्विस को जीएसटी (goods and services tax) फ्री रखने की बात कही है.

लंबे समय से चल रहा था जीएसटी पर विवाद
बता दें ट्रेन में मिलने वाले खाने पर लगने वाले जीएसटी (goods and services tax) को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, वहीं अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (Appellate Authority for Advance Ruling) स्थिति साफ करते हुए कहा है कि लाइसेंस वाले केटरर हो या बिना लाइसेंस वाले केटरर दोनों ही स्थिति में फूड पर जीएसटी (goods and services tax) की दर 5 फीसदी ही रहेगी. 

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ट्रेन में मिलने वाली फूड सर्विस कैंटीन, मेस या रेस्टोरेंट नहीं 
इस फैसले पर अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (Appellate Authority for Advance Ruling) की ओर से मल्लिका आर्य और अंकुर गर्ग की दो सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ट्रेन में मिलने वाली फूड सर्विस कैंटीन, मेस या रेस्टोरेंट में मिलने वाली सर्विस नहीं है. ट्रेन ट्रांसपोर्ट का मीडियम है ऐसे में कैंटीन, मेस या रेस्टोरेंट में मिलने वाले फूड पर लगने वाली जीएसटी (goods and services tax) से इसे अलग रखा जाएगा.