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आपकी जेब पर पड़ेगा असर, रोजमर्रा से जुड़ी जरूरी चीजों में हुआ बड़ा बदलाव, पढ़ें पूरी खबर

1 जून यानि आज से आपकी रोजमर्रा से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गया है. बैंक, रसोई गैस और पेट्रोल आदि से जुड़े कई नियमों में ये बदलाव हुए हैं.

Updated on: 01 Jun 2019, 10:53 AM

highlights

  • 1 जून यानि आज से आपकी रोजमर्रा से जुड़े कई नियमों में हुआ बदलाव 
  • सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में आज से 1 रुपये 23 पैसे का इजाफा हो गया
  • 1 जून से बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा

नई दिल्ली:

1 जून यानि आज से आपकी रोजमर्रा से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गया है. बैंक, रसोई गैस और पेट्रोल आदि से जुड़े कई नियमों में ये बदलाव हुए हैं. किन नियमों में बदलाव हुआ है आइये नजर डाल लेते हैं.

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पैसों के लेन-देन से जुड़ा नियम बदला
1 जून से RTGS ट्रांजैक्शन का समय शाम 6 बजे तक हो जाएगा. RTGS ट्रांजैक्शन (प्रारंभिक कट-ऑफ) के लिए समय 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक बढ़ाया गया है. फिलहाल सोमवार से शुक्रवार तक RTGS में ट्रांजैक्शन सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होता है. RTGS के जरिए कम से कम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं. अधिक रकम भेजने की कोई सीमा नहीं है.

महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर
सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में आज (1 जून) से 1 रुपये 23 पैसे का इजाफा हो गया है. वहीं बिना सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर में भी 25 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है.

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केरल में GST आपदा टैक्‍स
पिछले साल केरल में भयंकर बाढ़ से राज्य के ज्यादातर हिस्से प्रभावित हुए थे. राज्य के पुनर्निर्माण के लिए राज्य कर विभाग 1 जून से 1 फीसदी अतिरिक्त टैक्‍स लगाने जा रहा है. यह टैक्स 5 फीसदी से अधिक जीएसटी स्लैब वाले सभी उत्पादों पर लगाया जाएगा. जानकारी के मुताबिक 1 जून 2019 से अगले दो साल तक के लिए यह सेस 1 फीसदी की दर से वसूला जाएगा.

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आज से कार खरीदना महंगा
सेना की सीएसडी (CSD) कैंटीन से कार की खरीदारी 1 जून से महंगी होने जा रही है. 1 जून से सैन्य अधिकारी 12 लाख रुपये तक की गाड़ियां (जीएसटी हटाकर) कैंटीन से खरीद सकेंगे. 12 लाख रुपये से अधिक के कार नहीं खरीद पाएंगे. नए नियम के तहत अधिकारी हर 8 साल में एक बार कार की खरीदारी कर सकेंगे. हालांकि कार के इंजन की क्षमता 2500 CC से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं सेना के जवान सेवा के दौरान महज एक बार कार खरीद पाएंगे.

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हेलमेट नहीं लगाया तो नहीं मिलेगा पेट्रोल
1 जून से बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोलपंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा. हालांकि यह नियम सिर्फ उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए लागू होगा.