Faceless Tax Scheme: आयकर विभाग फेसलेस जांच के लिए टैक्सपेयर्स को जल्द भेजेगा सूचना

Faceless Tax Scheme: आयकर अधिनियम के तहत मूल्यांकन करने से पहले विवरण और दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करने के लिये धारा 142 (1) के तहत करदाता को पहले एक नोटिस भेजा जाता है.

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Dhirendra Kumar
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Income Tax Department

आयकर विभाग (Income Tax Department) ( Photo Credit : फाइल फोटो)

Faceless Tax Scheme: आयकर विभाग (Income Tax Department) जल्द ही वैसे करदाताओं को चेहरारहित (फेसलेस) मूल्यांकन के बारे में सूचित करने की शुरुआत करेगा, जो जांच के दायरे में हैं. एक कर अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अतिरिक्त आयुक्त जयश्री शर्मा ने कहा कि घरेलू ट्रांसफर प्राइसिंग के मामले भी अब चेहरारहित मूल्यांकन व्यवस्था के दायरे में आयेंगे. यह पूछे जाने पर कि क्या पहले भेजे गये नोटिस अभी भी मान्य होंगे. शर्मा ने कहा कि पिछले नोटिस निरर्थक नहीं बनेंगे। सबसे पहले, एक सूचना भेजी जायेगी कि अब आपके मामले का मूल्यांकन चेहरारहित मूल्यांकन योजना के तहत किया जायेगा और यदि मूल्यांकन करने वाले अधिकारी को लगता है कि उसे कुछ अन्य जानकारी चाहिये, तब वह 142 (1) के तहत नये (नोटिस) भेजेगा.

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आयकर अधिनियम के तहत मूल्यांकन करने से पहले विवरण और दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करने के लिये धारा 142 (1) के तहत करदाता को पहले एक नोटिस भेजा जाता है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक वेबिनार में शर्मा ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन मामले भी इस चेहरारहित योजना का हिस्सा होंगे.

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15 सितंबर तक या उससे पहले राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र से मिल सकती है सूचना
उन्होंने कहा कि सभी 148 मामले जो चल रहे थे, उन्हें फेसलेस मूल्यांकन योजना में स्थानांतरित कर दिया गया है और राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र को ऐसे सभी मामलों में सूचना भेज दी जायेगी, जिनका मूल्यांकन अब चेहरारहित मूल्यांकन योजना के तहत किया जायेगा. अत: आप 15 सितंबर तक या उससे पहले राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र से सूचना की उम्मीद कर सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र को सभी मूल्यांकन कर योजना के तहत करदाताओं के साथ संचार के लिये अधिसूचित किया था.

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