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अगर आपने साल में कुछ ही महीने काम किया तो भी EPFO देगा पेंशन, इसके ये हैं नियम

अगर कोई व्यक्ति किसी भी सीजर फैक्टरी और संस्थानों में साल के केवल कुछ ही समय के लिए भी कार्य करता है तो वह 10 सालों की सदस्यता के बाद पेंशन के लिए पात्र हो जाएगा.

Updated on: 22 Dec 2019, 08:45 PM

नई दिल्‍ली:

अगर कोई व्यक्ति किसी भी सीजर फैक्टरी और संस्थानों में साल के केवल कुछ ही समय के लिए भी कार्य करता है तो वह 10 सालों की सदस्यता के बाद पेंशन के लिए पात्र हो जाएगा. ट्वीट कर इसकी जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने दी है. ईपीएफओ के अनुसार, ईपीएस के मौसमी कामगार पेंशन पाने के हकदार हैं.

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ईपीएफओ ने ट्वीट कर बताया कि आप अगर इनमें से किसी भी मौसमी फैक्टरी और संस्थानों में एक वर्ष में भले ही कुछ समय के लिए काम किया है तो आप 10 वर्षों की सदस्यता के बाद पेंशन के पात्र हो जाएंगे. साथ ही ईपीएफओ ने यह भी बताया कि किन उद्योंगों और सेक्टरों में काम करने वाले मौसमी कामगारों को इसका फायदा मिलेगा.

EPFO के अनुसार, चाय, चीनी, तारपीन, नील, तेल मिलिंग, रबड़, लाइसेंस वाला नमक, पटसन की गाठें बनाना एवं दबाना, रोजिन, फल, आइसक्रीम उद्योग, चावल मिलिंग, पटाखे, बर्फ, दाल मिलिंग, काजू उद्योग, तंबाकू, टाईल, होजरी, फल परिरक्षण, सब्जी परिरक्षण, इलायची बागान, काली मिर्च का खेत, कहफी बागान, चाय बागान आदि प्रमुख हैं.

ये होते हैं सीजनल कर्मचारी

ईपीएफओ ने बताया कि सीजनल कर्मचारी की योग्यता है कि अगर आपने किसी भी जगह एक साल से कम काम किया है तो वो साल पूरा माना जाएगा. इसके अलावा ही अगर किसी कर्मचारी ने 2016 में केवल चार महीने ही कार्य किया, जिसका अंशदान ईपीएफओ में जमा हुआ तो उसे एक साल माना जाएगा. इस तरह पेंशन प्राप्त करने के लिए कम-से-कम 10 वर्ष की सदस्यता जरूरी है.