नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर, आपके PF में हो सकता है बड़ा बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार इस हफ्ते सोशल सिक्योरिटी बिल को संसद में पेश कर सकती है. संसद में इस बिल के पास हो जाने पर हर महीने हाथ में आने वाली यानी टेक होम सैलरी बढ़कर आएगी.
नई दिल्ली:
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation-EPFO): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने सोशल सिक्योरिटी बिल, 2019 (Social Security Code Bill 2019) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार इस हफ्ते इस बिल को संसद में पेश कर सकती है. संसद में इस बिल के पास हो जाने पर हर महीने हाथ में आने वाली यानी टेक होम सैलरी बढ़कर आएगी. बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) योगदान को घटाने की योजना पर काम कर रही है.
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कर्मचारियों के हिस्से को घटाने का प्रस्ताव
मौजूदा समय में कर्मचारियों के बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा पीएफ के रूप में काटा जाता है. इसी तरह नियोक्ता की तरफ से भी बेसिक सैलरी के 12 फीसदी के बराबर ही रकम ईपीएफओ में जमा होती है, लेकिन इस रकम का 8.33 फीसदी ईपीएस (EPS) यानी कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) में चला जाता है. इस बिल में कर्मचारियों वाले हिस्से को घटाने का प्रस्ताव किया गया है.
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सोशल सिक्योरिटी बिल से होगा ये फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PF योगदान (PF Balance check Online) में कटौती के पीछे मोदी सरकार का तर्क यह है कि अगर लोगों के पास ज्यादा सैलरी आएगी तो वह खर्च भी ज्यादा करेंगे. इससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. हालांकि बिल के मुताबिक एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता वाले पीएफ हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया जाने की उम्मीद है. इसके साथ ही फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी प्रो रेटा आधार पर ग्रेच्युटी हासिल करने के पात्र हो जाएंगे. अभी जो नियम है उसके मुताबिक जो कर्मचारी किसी कंपनी-संगठन में पांच साल तक नौकरी पूरी कर लेता है वह ही ग्रेच्युटी हासिल करने के अधिकारी होते हैं.
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10 से ज्यादा कर्मचारी होने पर देनी होगी सुविधाएं
सोशल सिक्योरिटी बिल के मुताबिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के तहत उपलब्ध फंड के तहत एक सोशल सिक्योरिटी फंड (Social Security Fund) बनाया जाएगा, जिससे सभी कर्मचारियों को पेंशन, मेडिकल कवर, डेथ और विकलांगता जैसे लाभ दिए जाएंगे. बिल में कहा गया है कि 10 या उससे ज्यादा की कर्मचारी संख्या वाले सभी प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को ईएसआईसी (ESIC) के तहत कई तरह की सुविधाएं देनी होगी.
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