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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)( Photo Credit : फाइल फोटो)
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)( Photo Credit : फाइल फोटो)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO): ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है. दरअसल, EPFO पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पेंशन के लिए उम्र की सीमा को बढ़ाकर 60 साल तक किया जा सकता है. मौजूदा समय में पेंशन पाने की उम्र 58 वर्ष है. मौजूदा नियमों के मुताबिक 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद नौकरीपेशा व्यक्ति पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. उम्र 58 वर्ष होने पर नौकरीपेशा व्यक्ति को मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है.
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EPF एक्ट 1952 में हो सकता है बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF एक्ट 1952 में बदलाव करने जा रहा है. दरअसल, दुनियाभर में पेंशन पाने वालों की उम्र अधिक है, यही वजह है कि यहां भी उम्र की सीमा को बढ़ाया जा रहा है. मौजूदा समय में दुनियाभर अधिकतर पेंशन फंड में पेंशन पाने की उम्र 65 साल तय है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर में EPFO सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की बैठक में इस पर विचार किया जा सकता है.
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EPFO सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की बैठक में अगर फैसला हो जाता है तो पेंशन फंड को 30,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी. इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों की सेवानिवृत्ति की उम्र भी 2 साल अधिक हो जाएगी. मौजूदा समय में नौकरीपेशा की सैलरी से कटने वाली वाला पैसा 2 अकाउंट में जमा होता है. पहला EPF और दूसरा पेंशन फंड यानि EPS. कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाले 12 फीसदी पैसे में से 3.67 फीसदी EPF और 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा होता है.