टैक्स बचाने वाले ये हैं शानदार टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड (ELSS), जानिए खास बातें

Equity Linked Saving Scheme: टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में टैक्स की सबसे बड़ी छूट Section 80C के तहत मिलती है.

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Dhirendra Kumar
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टैक्स बचाने वाले ये हैं शानदार टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड (ELSS), जानिए खास बातें

Equity Linked Saving Scheme (ELSS)( Photo Credit : फाइल फोटो)

Equity Linked Saving Scheme: अगर टैक्स बचाने के लिए आप ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड या ELSS (Equity Linked Saving Scheme) आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में टैक्स की सबसे बड़ी छूट Section 80C के तहत मिलती है. IT ACT के इस सेक्शन में उन निवेश और खर्चों का उल्लेख है जिनमें पैसा लगाकर आप टैक्स बचा सकते हैं.

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नियम के मुताबिक आप इन स्कीमों में जितना पैसा लगाएंगे उतना पैसा आपकी Taxable Income से घटा दिया जाता है. सेक्शन 80C के तहत आप कुल 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. ELSS के जरिए टैक्स छूट एक सीमा तक पाई जा सकती है. हालांकि इस फंड में निवेश करने की अधिकतम सीमा नहीं है.

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क्या है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड
टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है. इसे Equity Linked Saving Scheme या ELSS भी कहते हैं. इसलिए इसके नाम को लेकर भ्रमित नहीं हों. देश में अलग-अलग कंपनियां इस कैटेगरी की Mutual Fund Schemes चला रही हैं. आप अपनी पसंद की स्कीम में निवेश करके टैक्स को बचा सकते हैं.

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3 साल तक नहीं निकाल सकते फंड
टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के फायदे होने के साथ-साथ कुछ दिक्कतें भी हैं. दरअसल सरकार ने टैक्स डिडक्शन बेनिफिट लेने के लिए एक शर्त लगाई है. इस शर्त के तहत ELSS में लगाए गए पैसे को आप 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते. मतलब आप ये पैसा आप तीन साल से पहले किसी भी कीमत पर नहीं निकाल सकते हैं.

टॉप ELSS फंड

  • मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (Motilal Oswal Long Term Equity)
  • आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 (Aditya Birla Sun Life Tax Relief 96)
  • इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान (Invesco India Tax Plan)
  • ऐक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (Axis Long Term Equity Fund)
  • मिराए ऐसेट टैक्स सेवर (Mirae Asset Tax Saver)
  • डीएसपी टैक्स सेवर फंड (DSP Tax Saver Fund)

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(Disclaimer: निवेशक निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें. न्यूज स्टेट की खबर को आधार मानकर निवेश करने पर हुए लाभ-हानि का न्यूज स्टेट से कोई लेना-देना नहीं होगा. निवेशक स्वयं के विवेक के आधार पर निवेश के फैसले लें)

Source : Dhirendra Kumar

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