बढ़ सकती है ITR फाइल करने की डेडलाइन, टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत?  

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 5.95 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे. हालांकि, इस वित्त वर्ष के लिए 12 जनवरी तक का मौका था. 

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Pradeep Singh
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ( Photo Credit : News Nation)

वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स की संख्या कम होने के कारण एक बार फिर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है. 15 दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 3.59 करोड़ से थोड़ा ज्यादा आईटीआर फाइल किया जा चुका है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन 6 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा रहे हैं और ये बढ़ भी रहे हैं. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 5.95 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे. हालांकि, इस वित्त वर्ष के लिए 12 जनवरी तक का मौका था. 

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बहरहाल, पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस बार 2.36 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जाने बाकी हैं और 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा समाप्त होने में 13 दिन का समय बचा है. यही वजह है कि आईटीआर फाइलिंग की नई डेडलाइन की उम्मीद की जा रही है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. पहले ही यह डेडलाइन दो बार- 31 जुलाई, फिर 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई जा चुकी है.

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वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को नया पोर्टल लॉन्च किया गया था. ये पोर्टल देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने बनाई थी. हालांकि, पोर्टल में दिक्कतों की वजह से कई दिन तक आईटीआर फाइलिंग बाधित हुई.  

HIGHLIGHTS

  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 3.59 करोड़ से थोड़ा ज्यादा आईटीआर फाइल 
  • वित्त वर्ष 2019-20 में 5.95 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे 
  • यह डेडलाइन दो बार- 31 जुलाई, फिर 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई जा चुकी है
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