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Coronavirus (Covid-19): लॉकडाउन में कैसे निकालें प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) का पैसा, जानें यहां

Coronavirus (Covid-19): EPFO ने पैसे की निकासी के लिए KYC (अपने ग्राहक को जानो) के अनुपालन को सुनिश्चित करने को लेकर अपने अंशधारकों की जन्म तिथि में सुधार के लिए आधार कार्ड को वैध साक्ष्य मानने की घोषणा की है.

Coronavirus (Covid-19): EPFO ने पैसे की निकासी के लिए KYC (अपने ग्राहक को जानो) के अनुपालन को सुनिश्चित करने को लेकर अपने अंशधारकों की जन्म तिथि में सुधार के लिए आधार कार्ड को वैध साक्ष्य मानने की घोषणा की है.

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Dhirendra Kumar
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Employees Provident Fund Organisation-EPFO

Employees Provident Fund Organisation-EPFO( Photo Credit : फाइल फोटो)

Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) की वजह से देश में इस समय लॉकडाउन (Lockdown) है. ऐसे में अगर निजी क्षेत्र के किसी कर्मचारी को आकस्मिक खर्चों के लिए पैसे की जरूरत है तो वह अपने प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) से निकाल सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation-EPFO) ने पैसे की निकासी के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) के अनुपालन को सुनिश्चित करने को लेकर अपने अंशधारकों की जन्म तिथि में सुधार के लिए आधार कार्ड को वैध साक्ष्य मानने की घोषणा की है.

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गौरतलब है कि प्रॉविडेंट फंड (PF) का पैसा निकालना अब पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है. पहले PF का पैसा निकालने के लिए काफी मुसीबत उठानी पड़ती थी. अब आप प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) का पैसा ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन के जरिए भी निकाल सकते हैं. दरअसल पहले PF का पैसा निकालने में काफी समय लग जाता था और यह समय 1 महीने से कई महीनों तक भी हो सकता था. सरकार के PF को लेकर किए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों के बाद काफी कम समय में आपको आपका पैसा मिल जाता है. इस रिपोर्ट में हम PF के पैसे को ऑनलाइन (online) के जरिए निकालने की चर्चा करेंगे. नियम के मुताबिक Aadhar नंबर UAN से लिंक करकर PF संबंधी किसी भी सुविधा को घर पर ही हासिल किया जा सकता है.

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ऑनलाइन पीएफ क्लेम के प्रकार

  • सर्विस छोड़ने के बाद फाइनल सेटलमेंट के लिए
  • सर्विस के दौरान आंशिक PF निकालने के लिए
  • रिटायरमेंट (Retirement) के बाद पेंशन के लिए

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उपरोक्त सभी प्रकार के दावों के लिए आप बगैर डॉक्यूमेंट जमा किए पीएफ का पैसा हासिल कर सकते हैं. एक कंपनी से दूसरी कंपनी बदलने के बाद आप अपना PF ट्रांसफर भी कर सकते हैं. ऑनलाइन EPF ट्रांसफर की सुविधा वर्ष 2014 से शुरू हुई है. आपको सिर्फ उसी स्थिति में अपने एंप्लायर (Employer) के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, जब आपके PF अकाउंट में कोई बदलाव या सुधार करने की जरूरत है. मौजूदा समय में EPFO में नए EPF सदस्य के नामांकन के लिए आधार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा है ताकि आंकड़ों से संबंधित गलतियों को कम से कम किया जा सके.

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ऑनलाइन PF निकालने का तरीका - Online PF Withdrawal Process
ऑनलाइन के जरिए PF का पैसा निकालना काफी आसान है. UAN की वेबसाइट पर जाकर संबंधित जानकारी देने के बाद कुछ ही मिनट में पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. ऑनलाइन के जरिए कैसे PF का पैसा निकाल सकते हैं आइये जान लेते हैं...

  1. पहले चरण में UAN की वेबसाइट पर जाएं. उसका URL (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) है.
  2. दूसरे चरण में UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा. पासवर्ड भूलने की स्थिति में इसे दोबारा बनाया जा सकता है. UAN अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से दोबारा पासवर्ड बनाया जा सकता है.
  3. तीसरे चरण में KYC स्टेट्स की जांच करें. वहां देखें कि आपका आधार नंबर UAN से जुड़ा है कि नहीं. अगर UAN के साथ आधार नंबर जु़ड़ा नहीं है तो आधार को UAN के साथ जोड़ लें. यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि आप अपना आधार UAN से खुद ही जोड़ सकते हैं. उसको अंतिम मंजूरी एंप्लायर द्वारा ही दी जाएगी.
  4. चौथे चरण में UAN के डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा. इसमें आपको Online services ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको EPF क्लेम, KYC डिटेल्स और नॉमिनी बदलने आदि का ऑप्शन दिखेगा.
  5. पांचवे चरण में क्लेम (Claim) ऑप्शन पर क्लिक करने पर (Form-31, 19 and 10C) शो करेगा. इस फॉर्म पर क्लिक करके आप ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकते हैं.
  6. छठे चरण में आपको आधार नंबर प्रमाणित करना होगा. पोर्टल से आपके UAN में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा. इस OTP को डालने के बाद withdrawal claim फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म भरने के बाद आप इसकी confirmation copy भी PDF फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं.
  7. सातवे चरण में EPF withdrawal claim की प्रक्रिया पूरी होने के बाद EPF का पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में आ जाएगा.

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