Coronavirus (Covid-19): आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई दुरुस्त रखने वाले ट्रक चालकों को जीवन बीमा का लाभ देने की मांग उठी

Coronavirus (Covid-19): एआईएमटीसी ने सरकार से ट्रक चालकों और सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने के काम में जुटे लोगों को कोरोना महामारी के जोखिम को लेकर 50 लाख रुपये की जीवन बीमा (Life Insurance) का लाभ देने की मांग की है.

Coronavirus (Covid-19): एआईएमटीसी ने सरकार से ट्रक चालकों और सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने के काम में जुटे लोगों को कोरोना महामारी के जोखिम को लेकर 50 लाख रुपये की जीवन बीमा (Life Insurance) का लाभ देने की मांग की है.

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Dhirendra Kumar
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बीमा (Insurance)( Photo Credit : फाइल फोटो)

Coronavirus (Covid-19): ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (All India Motor Transport Congress-AIMTC) ने कोरोना वायरस (Corona Virus) के कहर से पैदा हुए संकट की घड़ी में देशभर में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को सुगम बनाने में जुटे ट्रक (Trucks) चालकों और उनके सहायकों को मेडिकल स्टाफ, पुलिस व अन्य की तरह बीमा (Insurance) का लाभ देने की मांग की है. एआईएमटीसी ने सरकार से ट्रक चालकों और सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने के काम में जुटे लोगों को कोरोना महामारी के जोखिम को लेकर 50 लाख रुपये की जीवन बीमा (Life Insurance) का लाभ देने की मांग की है.

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कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मुफ्त इलाज की मांग

साथ ही कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उनका मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है. एआईएमटीसी के अध्यक्ष कुलतारण सिंह अटवाल ने कहा कि कोविड-19 के जोखिम को लेकर ट्रक चालकों और सप्लाई चेन में शामिल लोगों को 50 लाख रुपए की जीवन बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए. उन्होंने मौजूदा हालात में ड्राइविंग लाइसेंस और वैध पास के साथ पांच ड्रावइर को एक ट्रक में चलने की इजाजत देने की मांग की जिससे वे अपने वाहन व परिवहन केंद्र तक पहुंच पाए क्योंकि परिवहन व्यवस्था में इस समय ड्राइवर की काफी कमी हो गई है.

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बता दें कि जीवन बीमा परिषद ने पिछले हफ्ते सोमवार (6 अप्रैल) को कहा था कि सभी बीमा कंपनियां (Insurance Companies) कोविड-19 (Covid-19) के चलते हुई मौत के सिलसिले में दावों का निपटान (Insurance Claim) करने के लिए बाध्य हैं. परिषद ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक और निजी, दोनों जीवन बीमाकर्ता कोविड-19 (Coronavirus) से संबंधित किसी भी मृत्यु दावे के निपटान के लिए प्रतिबद्ध हैं. परिषद ने कहा कि कोविड-19 से मौत के दावों के मामले में 'फोर्स मेजर' का प्रावधान लागू नहीं होगा. (इनपुट आईएएनएस)

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