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लोगों के लिए बड़ी राहत, पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख बढ़ी; जानें क्या है अगली तिथि

लोगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है.

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Deepak Pandey
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लोगों के लिए बड़ी राहत, पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख बढ़ी; जानें क्या है अगली तिथि

Pan Card (फाइल फोटो)

लोगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. अगर आपने 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो अब डरने की जरूरत नहीं है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन और आधार को लिंक करने की तारीख 30 सितंबर 2019 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 तक कर दी है. 

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केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड लिंक करने की समयसीमा को सातवीं बार बढ़ाई है. जून 2018 में सरकार ने 31 मार्च तक आधार को पैन से जोड़ने की डेडलाइन दी थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान जारी कर कहा था कि विशिष्ट परिस्थितियों में पैन-आधार लिंक के लिए डेडलाइन 30 सिंतबर तक बढाई गई है. इसके बाद सीबीडीटी ने शनिवार को बयान जारी कर कहा है कि पैन और आधार को लिंक करने की 31 दिसंबर 2019 तक कर दी गई है. 

ऐसे कराएं लिंक

आधार को पैन से लिंक कराना बेहद ही आसान है. सबसे पहले आपको आयकर विभाग (IT डिपोर्टमेंट) की (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद इस साइट के ई-फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको एक पेज मिलेगा. इसके बाद इस पेज पर मांगी गई जानकारी भरकर आपको लिंक आधार का ऑप्शन क्लिक करना होगा. बस इसके बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा.

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आंकड़ों के मुताबिक देश में मौजूद 44 करोड़ पैन कार्ड में से करीब 20 करोड़ पैन अभी भी आधार से नहीं जुड़े हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल 24 करोड़ पैन लिंक हो चुके हैं. गौरतलब है कि 31 जुलाई 2019 तक आयकर रिटर्न (IT Return) भरना है. ऐसे में जिनका पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा होगा वो रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे. मतलब 31 जुलाई से पहले लोगों को असुविधा से बचने के लिए पैन को आधार से लिंक करा लेना चाहिए.

31th December 2019 Icome Tax Modi Government Pan Card Aadhaar PAN Card Link CBDT
      
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