Coronavirus (Covid-19): निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को मिलेगी हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) की सुविधा, मोदी सरकार का बड़ा फैसला
Coronavirus (Covid-19): सरकार ने सभी नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन खुलने के बाद सभी नियोक्ताओं के लिए इस नियम को लागू कर दिया जाएगा.
नई दिल्ली:
Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के प्रकोप के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, मोदी सरकार ने सभी नियोक्ताओं (Employers) को उनके कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा (Medical Insurance) उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन खुलने के बाद सभी नियोक्ताओं के लिए इस नियम को लागू कर दिया जाएगा.
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IRDA ने जारी किया सर्कुलर
मोदी सरकार के इस फैसले के बाद सभी कंपनियों या संस्था को अपने कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाएगा. भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority-IRDA) ने इसको लेकर सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अपने कर्मचारियों को पर्सनल (Personal) और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस (Group Health Insurance) ऑफर करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इरडा ने नए नियम को लागू करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिए हैं.
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सरकार के फैसले से कर्मचारियों को होगा फायदा
जानकारों का कहना है कि सरकार ने कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से लड़ाई के लिए कमजोर आर्थिक तबके के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसलिए यह कदम उठाया है. सरकार के इस फैसले के बाद निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को काफी फायदा होने की उम्मीद की जा रही है. IRDA के सर्कुलर के मुताबिक सभी औद्योगिक और कमर्शियल प्रतिष्ठानों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों को कामकाज शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को अपनाना जरूरी होगा. कंपनियों को अपने कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस (Health Insurance) उपलब्ध कराना होगा. इरडा ने बीमा कंपनियों से ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा है जिसे छोटी कंपनियों द्वारा लेने में आसानी हो.
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ईएसआई (ESI ) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी होगा फायदा
श्रम कानून के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) अधिनियम 1948 के तहत संगठित क्षेत्र के 21 हजार रुपये या कम सैलरी वाले कर्मचारियों को ईएसआई की ओर से स्वास्थ्या बीमा का फायदा मिलता है. सरकार के इस फैसले के बाद अब इन कर्मचारियों के ईएसआई के बीमा के अलावा कंपनी की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी फायदा मिलेगा.
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