Alert! चेक कर लें कहीं आपका पैन कार्ड (PAN Card) रद्द तो नहीं हो गया

आपके पास एक ही पैन कार्ड है और आपने दूसरा भी उसी नाम से किसी तरह बना लिया है, तो सावधान हो जाइये आयकर विभाग की नजर आप पर है वो आपके फर्जी पैन कार्ड को रद्द कर सकता है.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
Alert! चेक कर लें कहीं आपका पैन कार्ड (PAN Card) रद्द तो नहीं हो गया

पैन कार्ड (PAN Card) - प्रतिकात्मक फोटो

देश में किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड (PAN Card) होना चाहिए. आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के मुताबिक ऐसा होना जरूरी है. हालांकि हिंदू आविभाजित परिवार (HUF) के मामले में परिवार के कर्ता के नाम पर दूसरा पैन भी बनाया जा सकता है.

Advertisment

मान लेते हैं कि आपके पास एक ही पैन कार्ड है और आपने दूसरा भी उसी नाम से किसी तरह बना लिया है, तो सावधान हो जाइये आयकर विभाग की नजर आप पर है वो आपके फर्जी पैन कार्ड को रद्द कर सकता है.

यह भी पढ़ें: इस तारीख को 20 करोड़ PAN कार्ड हो जाएंगे बेकार, कहीं इसमें आपका Card भी तो नहीं शामिल

कैसे चेक करें कि आपका पैन रद्द हुआ है कि नहीं
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन कार्ड की वैलिडिटी (Validity) जांचने के लिए ऑनलाइन सुविधा दे रखी है. पैन कार्ड की वैलिडिटी जांचने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाना होगा. इस प्रक्रिया के बाद आपको Verify Your PAN Details पर क्लिक करना होगा.

यह भी पढ़ें: अगर आधार और पैन कार्ड में गलत हो गया नाम, तो इस तरह कराएं ठीक

क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा और आपको उस पेज पर अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि और कैप्चा भरना जरूरी है और उसके बाद submit बटन पर क्लिक करें. यहां ध्यान देना जरूरी है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही होनी चाहिए. रहे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही हो. अगर आपका पैन कार्ड सही है तो वैरिफाइ का मैसेज दिखाई देगा.

यह भी पढ़ें: महंगाई डायन खाय जात है, आपकी थाली से दूर होने वाली है रोटी, जानें क्यों

रद्द होने की स्थिति में क्या करें
मान लीजिए कि आपका पैन कार्ड (Pan Card) रद्द कर दिया गया है. तो ऐसी स्थिति में Assessing officer (AO) से संपर्क करना जरूरी है. पैन कार्ड को दोबारा चालू करने के लिए पहचान पत्र और पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) आदि देना होगा.

latest-news Income Tax Return business news in hindi headlines Income Tax Department HUF ITR Assessing officer Pan Card
      
Advertisment