सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, इतना होगा फायदा

7th Pay Commission: मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों की पेंशन में बदलाव को लेकर फैसला ले लिया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए सैनिकों और अधिकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी.

7th Pay Commission: मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों की पेंशन में बदलाव को लेकर फैसला ले लिया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए सैनिकों और अधिकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी.

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Dhirendra Kumar
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सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, इतना होगा फायदा

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission)

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, मोदी सरकार (Modi Government) ने पूर्व सैनिकों की पेंशन में बदलाव को लेकर फैसला ले लिया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए सैनिकों और अधिकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी. बता दें कि इन पेंशनर्स को पांचवे वेतन आयोग के अंतर्गत 6,500-10,500 रुपये के पे स्केल के तहत पेंशन मिल रही थी. सरकार द्वारा लिए गए रिवीजन का फैसला 1 जनवरी 2016 से मान्य होगा. बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग भी इसी तिथि से लागू है.

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17 हजार रुपये महीना से कम सैलरी वालों को फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 हजार रुपये महीना से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होने की संभावना है. मोदी सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने जुलाई 2019 में आदेश को जारी किया था. आदेश जारी होने के बाद प्रयागराज स्थित प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स (Pension) ने सेना में लागू करने के लिए निर्देश दिए थे.

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बता दें कि इस रिवीजन में पेंशन के साथ-साथ फैमिली पेंशन (Family Pension) को भी शामिल किया गया है. सरकार द्वारा किया गया ये संशोधन पांचवे वेतन आयोग की सैलरी से रिटायर हुए पेंशनर्स के लिए है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज स्थित प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स (Pension) ने सेना के सभी विंग में लागू करने के लिए निर्देश दिया है. निर्देश के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से इसे लागू करना है.

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उपहार लेने की लिमिट बढ़ी
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 में संशोधन किया है. इस नियम के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को एक निर्धारित सीमा के भीतर उपहार लेने की अनुमति है, जबकि अब सरकार द्वारा नए संशोधन के बाद लिमिट बढ़ा दी गई है. ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारी अब 5,000 रुपये तक का उपहार ले सकते हैं, जो पहले 1,500 रुपये था. वहीं ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए इसे 4 गुना बढ़ाकर 500 रुपये से 2,000 रुपये कर दिया गया है.

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