सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): इन सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर मिलेगा मकान किराया भत्ता

हरियाणा सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्य के कर्मचारियों को 1 अगस्त से मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) देने और मृतक कर्मचारी के आश्रित के लिए अनुग्रह राशि योजना (Ex-Gratia Policy) को लागू करने की घोषणा की है.

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Dhirendra Kumar
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सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): इन सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर मिलेगा मकान किराया भत्ता

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission)

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, हरियाणा सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्य के कर्मचारियों को 1 अगस्त से मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) देने और मृतक कर्मचारी के आश्रित के लिए अनुग्रह राशि योजना (Ex-Gratia Policy) को लागू करने की घोषणा की है. बता दें कि 1996 से हरियाणा में अनुग्रह राशि योजना बंद थी.

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करीब 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
राज्य सरकार के मकान किराये भत्ते को लेकर हुए फैसले से करीब 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलने जा रहा है. जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार के इस फैसले से राज्य खजाने के ऊपर 1,900 करोड़ रुपये का बोझ आएगा.

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बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Haryana CM Manohar Lal Khattar) ने कई फैसले लिए हैं. सरकार की नई पॉलिसी 1 अगस्त से लागू होगी. इसके तहत 52 वर्ष की आयु तक के कर्मचारियों या 5 साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.

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मृतक कर्मचारी के आश्रितों को दिए जाएंगे दो विकल्प
मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि मृतक कर्मचारी के आश्रितों को दो विकल्प दिए जाएंगे. इसके तहत आश्रित या तो सेवा की शेष अवधि का वेतन प्राप्त कर लें या योग्यता के अनुसार उस अवधि के लिए समूह सी और डी श्रेणी की सरकारी नौकरी ले लें.

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उनका कहना है कि नौकरी के लिए यह जरूरी है कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कर्मचारी की मृत्यु के बाद अभी तक वित्तीय लाभ नहीं मिला है, वे अभी भी सरकारी नौकरी का विकल्प चुन सकते हैं.

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