आधार कार्ड (Aadhaar) और पैन कार्ड (Pan card) को लिंक करना अब बेहद जरूरी हो गया है. बजट में तो आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर कई बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से कई जगह पर पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने PAN और Aadhar Card को लिंक नहीं किया तो आपका कार्ड रद्दी हो सकता है. पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 है. अगर आप पैन से आधार कार्ड नहीं जोड़ा तो पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा. जिसके बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
देश में कुल 44 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं जिसमें से 20 करोड़ पैन कार्ड करने वालों ने अभी तक आधार को इससे लिंक नहीं किया है. इन कार्ड धारकों के पैन कार्ड को कैंसिल किया जा सकता है. हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक अधिकारी की मानें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 20 करोड़ पैन कार्ड धारकों के पास आधार कार्ड नहीं हो. देश में 44 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है.
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सरकार के नियम के मुताबिक टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 को इनकम टैक्स रिटर्न भरना है और वो बिना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किए आईटीआर नहीं फाइल कर सकेंगे. इसका मतलब है कि 31 जुलाई को आपकों पैन कार्ड को आधार से लिंक करना पड़ेगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे रद्द कर देगा.
इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत अगर आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो PAN रद्द माना जाएगा.
बता दें कि 5 जुलाई को बजट पेश करने के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थीं कि आयकर रिटर्न भरते समय आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
HIGHLIGHTS
- 30 सितंबर से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़े
- 20 करोड़ पैन कार्ड धारक नहीं आधार से जोड़ा है
- बिना पैन से आधार कार्ड जोड़े इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे