जीएसटी (GST) से जुड़े मामले में बने कानून पर सुप्रीम कोर्ट (SC) विचार करेगा. GST एक्ट में क्या बिना FIR गिरफ्तारी संभव है? क्या किसी आरोपी को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं? इन्हीं मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा.
यह भी पढ़ें: अमेरिका ने मुद्रा निगरानी सूची से भारतीय रुपये को हटाया, चीन बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया
सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है. इसके अलावा उनसे जवाब भी मांगा है. केंद्र सरकार ने CGST की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर कोर्ट से स्पष्टीकरण की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि क्या GST के तहत टैक्स जमा ना करने वाले को बिना FIR गिरफ्तार किया जा सकता है? हालांकि GST में फर्जीवाड़ा करने वालों को फिलहाल गिरफ्तार करना वैध है.
यह भी पढ़ें: खुशखबरी! यात्रियों के लिए गो एयर (GoAir) का मेगा सेल, सिर्फ 899 रुपये में करें हवाई सफर
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि एक्ट में अथॉरिटी द्वारा CGST से फर्जीवाड़ा करने वाले को गिरफ्तार करने का प्रावधान है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे गैरकानूनी बताते हुए जमानत दे दी है. वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट ने इसे सही करार दिया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तय करे कि इस धारा के तहत क्या अधिकार हैं और क्या नहीं है.
CGST कानून में अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार
केंद्र ने याचिका में दलील दी है कि CGST के अधिकारी CGST एक्ट 2017 के तहत काम कर रहे हैं और उन्हें किसी को गिरफ्तार करने के लिए FIR दर्ज कराने की जरूरत नहीं होती है. साथ ही उन पर ऐसा करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है. केंद्र सरकार की दलील है कि सीजीएसटी कानून के तहत अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है. केंद्र ने बांबे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): बिजनेस के लिए बगैर गारंटी के मिलता है 10 लाख रुपये का लोन
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी व्यक्ति को जीएसटी कानून के तहत भी गिरफ्तार करने के लिए criminal procedure code की प्रक्रिया को अपनाना होगा और FIR करवानी पड़ेगी.
HIGHLIGHTS
- सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया
- सरकार की CGST की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर कोर्ट से स्पष्टीकरण की मांग
- एक्ट में अथॉरिटी द्वारा CGST से फर्जीवाड़ा करने वाले को गिरफ्तार करने का प्रावधान
Source : News Nation Bureau