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अनिल अंबानी (Anil Ambani) के लिए खुशखबरी, इस मामले में मिली बड़ी राहत( Photo Credit : ANI)
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने आज केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार को अनिल अंबानी (Anil Ambani) के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications) को लगभग 104 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया. यह राशि स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी की बची हुई राशि है, जिसे केंद्र द्वारा आर-कॉम को भुगतान किया जाना है.
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A two-judge bench of the Supreme Court headed by Justice Rohinton Nariman said this in its order and also rejected the Centre's petition against an earlier tribunal ruling ordering the refund. https://t.co/fPQT1wUGlE
— ANI (@ANI) January 7, 2020
न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन (Rohinton Nariman) की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने आदेश में यह बात कही. रिफंड का आदेश देने वाले एक पूर्व न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया.
क्या है मामला
बता दें कि रिलायंस कम्युनिकेशंस का यह पैसा केंद्र सरकार के पास बैंक गारंटी के तौर पर जमा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 दिसंबर 2018 को टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के पक्ष में फैसला सुनाया था. उस फैसले में टीडीसैट ने कहा था कि केंद्र सरकार रिलायंस कम्युनिकेशंस की 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी में से स्पेक्ट्रम चार्ज के 774 करोड़ रुपये भुनाकर 104 करोड़ रुपये कंपनी को लौटा दे. केंद्र सरकार ने टीडीसैट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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गौरतलब है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने करीब तीन साल पहले अपना परिचालन बंद कर दिया था. घाटे और कर्ज की वजह से कंपनी ने यह फैसला लिया था. अभी रिलायंस कम्युनिकेशंस दिवालिया की प्रक्रिया में है. हालांकि आरकॉम ने रिलायंस जियो (Reliance Jio) को स्पेक्ट्रम की बिक्री करके दिवालिया होने से बचने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया और केंद्र सरकार की ओर मंजूरी मिलने में देरी से यह समझौता नहीं हो पाया था.
Source : News Nation Bureau