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RERA के तहत आम्रपाली ग्रुप की सभी कंपनियों के रजिस्‍ट्रेशन रद्द, CMD और निदेशकों पर होंगे मुकदमे

RERA के तहत आम्रपाली समूह की कंपनियों के पंजीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

Updated on: 23 Jul 2019, 11:43 AM

नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया है कि आम्रपाली के लंबित प्रोजेक्ट को NBCC पूरा करेगी. RERA के तहत आम्रपाली समूह की कंपनियों के पंजीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट का पूरा करने का जिम्मा NBCC को दे दिया है. कोर्ट ने ED (प्रवर्तन निदेशालय) को आदेश दिया है कि आम्रपाली के CMD, डायरेक्टर के खिलाफ जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट सौपें. कोर्ट ने आम्रपाली ग्रूप की सभी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर दिया है.

कोर्ट ने यूपी, केंद्र सरकार से कहा है कि वो देश भर में घर खरीदरों के साथ फ्रॉड कर रहे बिल्डरों के खिलाफ सख्त एक्शन ले. इसके अलावा कोर्ट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकारण की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा- आम्रपाली के निवेशकों के साथ गम्भीर फ्रॉड हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को ग्रेटर नोएडा व नोएडा प्राधिकरण से पूछा था कि 2009 में जमीन के आवंटन के बाद 10 प्रतिशत भुगतान किया गया, उसके बाद बिल्डर ने आवंटन की शर्तों को पूरा नहीं किया तो इसे रद्द क्यों नहीं किया गया. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आप बताएं प्रोजेक्ट को आप कैसे पूरा करेंगे. इस पर प्राधिकरण की तरफ से कहा गया था कि उनके पास इतना बजट नहीं है कि वे इन फ्लैट को तैयार कर सकें.