सुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर तंज, 'बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं'
एनएसई को सेबी से मिली मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने की मंजूरी
यौन संबंध में टाइमिंग बढ़ाना क्यों है जरूरी, टाइम बढ़ाने के लिए अपनाए ये टिप्स
पिछले 10 वर्षों में भारत के ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में आया बड़ा बदलाव
लालू ने जन्मदिन पर तलवार से काटा केक तो बिहार में गरमाई सियासत
ग्रेटर नोएडा : अस्तौली-बादलपुर में बनेंगे 33/11 केवी के बिजलीघर, 32 करोड़ की लागत से निर्माण
पृथ्वीराज चव्हाण ने सरकार पर सवाल उठाए, कहा- प्रतिनिधिमंडल विफल रहा
डब्ल्यूटीसी फाइनल की शुरुआत से पहले ऐतिहासिक लॉर्ड्स में घंटी बजाना सौभाग्य की बात है : जय शाह
जूता छुपाई में 50 हजार जीजा ने नहीं दिए तो सालियों कर दी जमकर पिटाई, सामने आया वीडियो

राष्ट्रव्यापी बंदी के दौरान इन संस्थाओं में होता रहेगा कामकाज, सेबी (SEBI) ने दिया बड़ा बयान

सेबी (SEBI) ने गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यह आदेश कहता है कि वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं को बंदी से छूट दी जाएगी.

सेबी (SEBI) ने गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यह आदेश कहता है कि वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं को बंदी से छूट दी जाएगी.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
sebi

सेबी (SEBI)( Photo Credit : फाइल फोटो)

पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने कहा कि कोविड-19 (Coronavirus) महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा घोषित 21 दिनों की देशव्यापी बंदी के दौरान पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं चालू रहेंगी. सेबी ने गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यह आदेश कहता है कि वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं को बंदी से छूट दी जाएगी.

Advertisment

यह भी पढ़ें: छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी मुसीबत बना कोरोना वायरस, इन परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना

कई संस्थाओं को राष्ट्रव्यापी बंदी से छूट

सेबी ने मंगलवार रात एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रव्यापी बंदी से छूट पाने वाली संस्थाएं हैं- शेयर बाजार (Share Market), समाशोधन (क्लीयरिंग) निगम, डिपॉजिटरी, कस्टोडियन, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund), परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, शेयर ब्रोकर (Share Broker), कारोबारी सदस्य, समाशोधन सदस्य, डिपॉजिटरी प्रतिभागी, पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट.

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोने और चांदी में आज खरीदारी का मौका, जानिए आज की बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल

सेबी ने कहा है कि इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ऋणपत्र न्यासी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (Foreign Portfolio Investor), पोर्टफोलियो प्रबंधक, वैकल्पिक निवेश फंड, निवेश सलाहकार और अन्य सेबी पंजीकृत इकाइयां भी चालू रहेंगी. इसके साथ ही सेबी ने कहा है कि उसके सभी कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करेंगे.

share market SEBI Mutual Fund Nationwide Lockdown coronavirus
      
Advertisment