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शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों को SEBI ने दी बड़ी राहत, अब 15 सितंबर तक जारी कर सकेंगे वित्तीय नतीजे

Coronavirus (Covid-19): SEBI ने एक सर्कुलर में कहा है कि 30 जून को समाप्त हुई तिमाही के वित्तीय नतीजे सौंपने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई थी जिस पर विचार करने के बाद एलओडीआर विनियमन के नियम 33 के तहत इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है.

Updated on: 30 Jul 2020, 08:41 AM

मुंबई:

Coronavirus (Covid-19): बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सूचीबद्ध कंपनियों को कोरोना काल (Coronavirus Epidemic) में राहत देते हुए चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे सौंपने की समयसीमा बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है. नियमानुसार वित्तीय नतीजे सौंपने की मूल सयमसीमा 14 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दी गई है.

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सेबी ने एक सर्कुलर में कहा है कि 30 जून को समाप्त हुई तिमाही के वित्तीय नतीजे सौंपने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई थी जिस पर विचार करने के बाद एलओडीआर विनियमन के नियम 33 के तहत इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है. बाजार विनियामक ने स्टॉक एक्सचेंजों से सभी सूचीबद्ध कंपनियों को इसकी जानकारी देने और इसे वेबसाइट पर प्रकाशित करने को कहा है.

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शेयरों को गिरवी, पुन: गिरवी रखने की व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा टाइटल स्थानांतरण गिरवी रखने की व्यवस्था तथा नई गिरवी और पुन: गिरवी प्रक्रिया को 31 अगस्त तक साथ-साथ चलने की अनुमति दे दी है. कोविड-19 की वजह से पैदा हुई स्थिति तथा उसकी वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में लागू आंशिक लॉकडाउन के मद्देनजर नियामक ने यह फैसला किया है, इसके अलावा शेयर ब्रोकरों ने भी नियामक को प्रणाली में बदलाव और सॉफ्टवेयर विकास के बारे में ज्ञापन दिया है. सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि गिरवी और पुन: गिरवी की व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी. (इनपुट एजेंसी)