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फाइल फोटो
नोटबंदी के बाद काले धन को लेकर हुई सख्ती के बाद किसी तरीके से अपनी अघोषित संपत्ति को बैंकों में जमा कराने वालों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शिकंजा कसते हुए उन बैंक खातों से पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनमें 9 नवंबर के बाद से 2 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा हुए हैं।
आरबीआई ने निर्देश जारी किया है, वैसे लोग जिन्होंने 9 नवम्बर के बाद अपने अकांउट में 2 लाख़ से ज़्यादा की रकम जमा की है वो बिना पैन कार्ड दिखाये अपना पैसा नहीं निकाल सकते।
Deposits made after Nov 9 exceeding 2 lakhs, without having pan no will not be operated till linked to pan or submission of form 60: RBI
— ANI (@ANI_news) December 16, 2016
इसके साथ ही उन खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है जिनमें 5 लाख रुपये से अधिक की रकम जमा है।
भारतीय रिजर्व बैंक के तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पैन कार्ड के बिना अब इन खातों से न तो पैसे निकाले जा सकते हैं और नहीं उन्हें किसी और खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है।
नोटबंदी के बाद कई बैंक खातों में पैसों का लेन-देन किए जाने के दौरान केवाईसी नियमों का पालन नहीं किए जाने की खबर सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने यह सख्ती की है। नोटबंदी के बाद देश भर में पड़ रहे छापे में करोड़ो रुपये की नकदी बरामद हो रही है।
रिजर्व बैंक बैंकों को साफ तौर पर निर्देश देते हुए कहा है कि उन्हें केवाईसी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। आरबीआई ने कहा, 'यह नियम उन दोनों तरह के खातों पर लागू होंगे जिनमें 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा की राशि जमा है। या फिर जिन खातों में 9 नवंबर 2016 के बाद कुल जमा रकम 2 लाख रुपये से ज्यादा हो।'
प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरबीआई ने बैंकों से लंबे समय के निष्क्रिय पड़े खातों में पैसे जमा करते वक्त नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। ऐसी शिकायतें मिल रही है कि नोटबंदी के बाद कुछ लोगों ने जन धन और निष्क्रिय पड़े खातों का गलत इस्तेमाल कर काले धन को सफेद करने का काम किया है।
HIGHLIGHTS
- भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनिंदा बैंक खातों से पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है
- उन खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है जिनमें 5 लाख रुपये से अधिक की रकम जमा है