KYC उल्‍लंघन को लेकर दो बैंकों पर RBI ने लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि उसने ड्युश बैंक ए.जी. जर्मनी और जम्मू और कश्मीर बैंक लि. पर विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने को लेकर जुर्माना लगाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि उसने ड्युश बैंक ए.जी. जर्मनी और जम्मू और कश्मीर बैंक लि. पर विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने को लेकर जुर्माना लगाया है.

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vinay mishra
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KYC उल्‍लंघन को लेकर दो बैंकों पर RBI ने लगाया जुर्माना

RBI imposes fine on two bank regarding KYC violations

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि उसने ड्युश बैंक ए.जी. जर्मनी और जम्मू और कश्मीर बैंक लि. पर विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने को लेकर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 5 नवंबर के उसके आदेशों के अनुसार ड्युश बैंक ए.जी. पर 3.01 करोड़ रुपये व जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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दोनों बैंकों पर लगाया गया यह भारी जुर्माना आरबीआई के इनकम रिकॉगनिशन एंड एस्सेट क्लासिफिकेशन (आईआरएसी), नो योर कस्टमर/एंटी-मनी लांडरिंग (केवाईसी/एएमएल) मानदंडों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है.

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आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 के तहत की है, जिसे दोनों बैंकों द्वारा शीर्ष बैंक के निर्देशों के पालन करने में विफल रहने पर लागू किया गया है.

Source : PTI

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