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RBI ने DHFL प्रशासक की मदद के लिए सलाहकार समिति नियुक्त की

रिजर्व बैंक (RBI) ने आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 आईई 5(ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आज डीएचएफएल के प्रशासक को कामकाज में मदद के लिए एक तीन सदस्यीय सलाहकार समिति गठित कर दी है.

Updated on: 22 Nov 2019, 03:32 PM

नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी क्षेत्र की कंपनी दीवान हाउसिंग फायनेंस कॉर्प लिमिटेड (DHFL) के प्रशासक को सलाह देने के लिए शुक्रवार को एक सलाकार समिति नियुक्त की है. आरबीआई ने डीएचएफएल के निदेशमंडल को निष्प्रभावी कर दिया था और आर. सुब्रमणि कुमार को कंपनी का प्रशासक नियुक्त कर दिया था. आरबीआई ने कहा कि रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 आईई 5(ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आज डीएचएफएल के प्रशासक को कामकाज में मदद के लिए एक तीन सदस्यीय सलाहकार समिति गठित कर दी है. इस तीन सदस्यीय समिति में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नॉन-एक्जक्यूटिव चेयरमैन राजीव लाल, आईसीआईसीआई प्रुडेशियल लाइफ इंस्योरेंस के सीईओ एन.एस. कनन और एसोसिएशन ऑफ मुचुअल फंड्स इन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन.एस. वेंकटेश शामिल हैं.

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भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को ऋण में दबे दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड डीएचएफएल (DHFL) को भंग कर दिया है और एक एडमिनिस्ट्रटर यानी प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने अपने एक बयान में कहा कि वह जल्‍द ही डीएचएफएल के लिए दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश करेगा. आरबीआई (RBI) ने कई पेमेंट डिफॉल्ट के बाद यह कार्रवाई की है. निदेशक बोर्ड को भंग करने के बाद इसका प्रबंधक आईओबी (IOB) के पूर्व एमडी और सीईओ को बनाया गया है.

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आरबीआई ने कहा कि डीएचएफएल को आईबीसी के तहत NCLT में भेजा जाएगा. आरबीआई के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट किया कि यह काफी अच्छा हुआ है कि डीएचएफएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया गया है और प्रशासक नियुक्त किया गया है. यह सही समय है कि दीवान ब्रदर्स को जेल में डाला जाए. उन्होंने तमाम बैंकों, म्युचुअल फंड्स और पीएसयू को बेशर्मी से लूटा है. (इनपुट आईएएनएस)