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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (PMLVMY): छोटे व्‍यापारियों को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये पेंशन

प्रधानमंत्री व्यापारी पेंशन योजना (PMLVMY): पेंशन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी.

Updated on: 12 Aug 2019, 05:13 PM

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (Pradhan Mantri Laghu Vyapaari Mann-Dhan Yojana): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और खुद का कारोबार करने वालों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दे दी. इस पेंशन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है.

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3 करोड़ कारोबारी होंगे लाभान्वित
प्रधानमंत्री पेंशन योजना का लाभ करीब तीन करोड़ खुदरा कारोबारी, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वालों को मिलेगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अगले तीन साल के दौरान करीब पांच करोड़ दुकानदारों के इस योजना से जुड़ने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेढ़ करोड़ रुपये सालाना से कम कारोबार करने वाले सभी दुकानदार, स्वरोजगार करने वालों और खुदरा कारोबारियों जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है. वे सब इस योजना का फायदा उठा सकते हैं.

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पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लोग देशभर में फैले 3.25 लाख साझा सेवा केंद्रों पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं. पेंशन योजना में सरकार भी बराबर का योगदान करेगी. व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट के महासिचव प्रवीण खंडेलवाल कहा कि इस योजना से व्यापारिक समुदाय के प्रति प्रधानमंत्री की चिंता जाहिर करता है. बता दें कि 18 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग वालों को इस योजना का फायदा मिलेगा. योजना का फायदा लेने के लिए नियम को बहुत आसान बनाया गया है. इस योजना का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत होगी.