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ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) को लेकर बड़ी खबर, NCLT ने उठाया यह कदम

सीसीआई ने अपने पिछले आदेश में ई-कॉर्मस (ecommerce) क्षेत्र की बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) को प्रभावशाली स्थिति का उपयोग कर अनुचित व्यवहार के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था.

Updated on: 04 Mar 2020, 12:19 PM

दिल्ली:

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal-NCLT) ने बुधवार को निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई (Competition Commission of India-CCI) ने कहा कि वह फ्लिपकार्ट (Flipkart) के खिलाफ कथित रूप से प्रभावशाली स्थिति का उपयोग करने को लेकर जांच शुरू करे. एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के पिछले आदेश पर रोक लगा दी.

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फ्लिपकार्ट को सीसीआई ने दिया था दोषमुक्त

इससे पहले सीसीआई ने अपने पिछले आदेश में ई-कॉर्मस (ecommerce) क्षेत्र की बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट को प्रभावशाली स्थिति का उपयोग कर अनुचित व्यवहार के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था. अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीसीआई को निर्देश दिया कि वह अपने महानिदेशक से आरोपों की जांच करने के लिए कहे. पीठ ने कहा कि हम सीसीआई के आदेश पर रोक लगा रहे हैं.

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इसके साथ ही पीठ ने कहा कि निष्पक्ष व्यापार नियामक को फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया जाता है. एनसीएलएटी ने कहा कि अखिल भारतीय विक्रेता संघ (All India Online Vendors Association-AIOVA)) ने अपना पक्ष अच्छी तरह रखा है. सीसीआई ने छह नवंबर 2018 को आदेश जारी करते हुए कहा था कि फ्लिपकार्ट और अमेजन (Amazon) ने प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग के एआईओवीए के आरोपों को खारिज कर दिया था.