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फाइल फोटो
जेट एयरवेज (Jet Airways) के उन यात्रियों ने जिन्होंने एडवांस में टिकट लिए थे उनको राहत देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई 1 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी. वहीं इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोर्ट को लगता है कि यह याचिका प्रचार के लिए दायर की गई थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि सुनवाई पर आने से पहले पीआईएल की सामग्री अखबारों में क्यों प्रकाशित की गई.
Application seeking relief to Jet Airways passengers who bought tickets in advance, to be heard on May 1 in Delhi HC. The Court observed petition was filed for publicity, it also asked petitioner why content of PIL was published in newspapers before it came up for hearing. pic.twitter.com/ecVHuO4c21
— ANI (@ANI) April 24, 2019
बता दें कि जेट एयरवेज को कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए कुछ बैंकों ने रकम कर्ज पर देने की बात कही है. बैंक कर्मचारियों के एक प्रमुख यूनियन के अधिकारी ने सोमवार को यह बातें कही थीं. बैंकिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) के महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने आईएएनएस को बताया कि यह राशि कर्जदाताओं के संघ द्वारा संकटग्रस्ट जेट एयरवेज के कर्मचारियों के प्रॉविडेंड फंड या ग्रेच्युएटी गिरवी रखकर दी जा सकती है. उन्होंने कहा, "बैंक का संघ जेट एयरवेज को और अधिक वित्तीय मदद नहीं करना चाहती है, जो कि सही है. हालांकि बैंक जेट एयरवेज को अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के उद्देश्य से कर्ज दे सकते हैं."
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Source : News Nation Bureau