इरडा ने मारुति इंश्योरेंस ब्रोकर पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
इरडा ने पाया कि एमआईबीएल मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही है.
दिल्ली:
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने मारुति इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लि. (एमआईबीएल) पर विभिन्न नियामकीय नियमों के उल्लंघन को लेकर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इरडा ने पाया कि एमआईबीएल मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही है. इसमें एक साधारण बीमा कंपनियों को पैनल के साथ जोड़ने से जुड़ा मामला है.
बीमा नियामक के आदेश में कहा गया है, ‘‘एमआईबीएल में उस कंपनी का नाम शामिल हो जो नाम देश में सबसे बड़ी और लोकप्रिय कार बनाने वाली कंपनी का है. यह गुणवत्ता और भरोसे से जुड़ा है.’’ इरडा ने कहा, ‘‘एमआईबीएल ने उसी पत्र में अपने पैनल में 13 साधारण बीमा कंपनियों का नाम दिया है जो वाहन बीमा पॉलिसी बेचती हैं. जबकि कुल 25 साधारण बीमा कंपनियां मोटर बीमा कारोबार करती हैं.’’ आदेश के अनुसार इसीलिए प्रत्यक्ष बीमा ब्रोकिंग खंड में अगुवा होने के नाते एमआईबीएल बीमा ब्रोकिंग के लिये ‘रोल मॉडल’ है. इसको देखते हुए एमआईबीएल पर बड़ी जिम्मेदारी है. इरडा ने कहा, ‘‘...ऐसे में एमआईबीएल के सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है.’’
आदेश में कंपनी पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा गया है, ‘‘लेकिन दुर्भाग्य से एमआईबीएल एमआईएसपी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही जिसे पालिसीधारकों और अन्य संबद्ध पक्षों के हितों के रक्षा के लिये बनाया गया.’’ हालांकि, एमआईबीएल ने अपने जवाब में दिशानिर्देशों के उल्लंघन से इनकार किया.
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