IL&FS मामला: NCLT ने Deloitte, KPMG की याचिका को खारिज किया
एनसीएलएटी (NCLT) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में लेखा परीक्षकों और अन्य स्वतंत्र निदेशकों की दलीलों को खारिज कर दिया.
दिल्ली:
IL&FS Crisis: राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal-NCLT) ने बुधवार को कर्ज में डूबी आईएलएंडएफएस (IL&FS) के लेखा परीक्षकों डेलॉइट हास्किंस एंड सेल्स (Deloitte Haskins & Sells) और केपीएमजी (KPMG) की शाखा बीएसआर एंड एसोसिएट्स की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आईएलएंडएफएस की सहायक कंपनी आईएफआईएन (IFIN) में कथित धोखाधड़ी मामले में खुद को प्रतिवादी बनाए जाने को चुनौती दी थी.
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एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में लेखा परीक्षकों और अन्य स्वतंत्र निदेशकों की दलीलों को खारिज कर दिया. हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने दोनों लेखा परीक्षकों और अन्य स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors) को राहत देते हुए उन्हें इस फैसले को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में चुनौती देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया. इससे पहले एनसीएलएटी ने 29 जुलाई को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें लेखा परीक्षकों और स्वतंत्र निदेशकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही गई थी.
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29 जुलाई का अंतरिम आदेश अगले दो सप्ताह तक जारी रहेगा
पीठ ने कहा कि वकीलों के अनुरोध पर हम इजाजत देते हैं कि 29 जुलाई का अंतरिम आदेश अगले दो सप्ताह तक जारी रहेगा. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने आईएफआईएन में कथित धोखाधड़ी के लिए पूर्व लेखा परीक्षकों की संपत्ति को जब्त करने के लिए एनसीएलटी से कहा है. इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए डेलॉइट इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हम अगला कदम उठाने से पहले लिखित आदेश की समीक्षा करेंगे, जिसमें अपील करना शामिल हो सकता है. उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षकों को प्रबंधन का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और इसलिए उन पर आरोप नहीं लगने चाहिए.
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