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जीएसटी काउंसिल की लॉ पैनल की आज बैठक, फर्जी बिल को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के सूत्रों ने बताया कि इन मामलों पर चर्चा करने के लिये जीएसटी की विधि समिति (Law Panel) की आज यानि 18 नवंबर 2020 को एक बैठक बुलाई गई है.

Updated on: 18 Nov 2020, 09:47 AM

नई दिल्ली:

केंद्र और राज्य सरकारें फर्जी बिल के मामलों में हो रही वृद्धि पर लगाम लगाने के लिये माल एवं सेवा कर (GST) के पंजीयन की प्रक्रिया तथा कानूनी उपाय कठिन बनाने पर काम कर रही हैं. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के सूत्रों ने बताया कि इन मामलों पर चर्चा करने के लिये जीएसटी की विधि समिति (Law Panel) की आज यानि 18 नवंबर 2020 को एक बैठक बुलाई गई है. जीएसटी परिषद की विधि समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ कर अधिकारी शामिल हैं. 

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फर्जी बिलों से की जाने वाले धोखाधड़ी पर रोक लगाने को लेकर होगी चर्चा
समिति फर्जी बिलों से की जाने वाले धोखाधड़ी तथा जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया को जटिल बनाने पर चर्चा करेगी. इसके अलावा फर्जी बिलों पर लगाम लगाने के लिये जीएसटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन समेत विभिन्न न्यायिक कदमों पर भी चर्चा करेगी. सूत्र ने कहा कि पंजीकरण के निलंबन से संबंधित प्रावधान को भी दुरुस्त किया जा सकता है, ताकि निलंबन व रद्द करने की प्रक्रिया को अधिक कुशल और तेज बनाया जा सके. यह अंतत: समय पर धोखाधड़ी करने वालों को रोकने में मदद करेगा.

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सूत्र ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में संलिप्त करदाताओं की पहचान करने के लिये डेटा का विश्लेषण करने वाली प्रौद्योगिकियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.