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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की बैठक, कोविड के इलाज से जुड़े उपकरण पर घट सकता है टैक्स

Coronavirus (Covid-19): जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल वाली जरूरी वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी के दरों में कटौती करने पर निर्णय लिया जा सकता है.

Updated on: 12 Jun 2021, 12:09 PM

highlights

  • 28 मई को हुई बैठक में कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर कर की दर तय करने के फैसले को छोड़ दिया गया था
  • घरेलू तौर पर बनी कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी, कोरोना से जुड़ी दवाओं, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12% जीएसटी है

नई दिल्ली :

Coronavirus (Covid-19): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 44वीं बैठक आज यानी 12 जून 2021 को हो रही है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल वाली जरूरी वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी के दरों में कटौती करने पर निर्णय लिया जा सकता है. बता दें कि 28 मई को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में मास्क, पीपीई किट और वैक्सीन संबंधी जरूरी वस्तुओं पर टैक्स में राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह के गठन का निर्णय लिया गया था.

मंत्रियों के समूह ने 7 जून को सौंपी रिपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रियों के समूह ने 7 जून को इसको लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 12 जून को होगी और इस बैठक में मंत्रियों के समूह के द्वारा मिली रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स में कटौती की वकालत की है. बता दें कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को कहा था कि यूपी सरकार कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती करने के पक्ष में है. उनका कहना है कि राज्य सरकार जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए गए फैसले को स्वीकार करेगी. 

बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने GST काउंसिल की पिछली बैठक में कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, टेस्टिंग किट आदि को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा था. पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और कई राज्यों ने यही प्रस्ताव रखा, लेकिन बीजेपी के कई वित्त मंत्रियों ने इसका विरोध भी किया था.

पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक 28 मई को हुई थी
जीएसटी काउंसिल की 28 मई को हुई बैठक में कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर कर की दर तय करने के फैसले को छोड़ दिया गया था. इस पर विचार के लिए ही ये मंत्री समूह बनाया गया था. अब शनिवार को काउंसिल की 44वीं बैठक में  इस पर निर्णय होगा. अभी देश में घरेलू तौर पर बनी कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी, जबकि कोरोना से जुड़ी दवाओं और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12% जीएसटी लगता है. काउंसिल ने अपनी 28 मई की बैठक में ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवा ‘एम्फोटेरिसिन-बी के आयात को कर से छूट प्रदान कर दी थी.